साक्ष्य अधिनियम धारा 128 क्या है | Indian Evidence Section 128 in Hindi


साक्ष्य अधिनियम की धारा 128 क्या है

आज हम आपके लिए इस पेज पर साक्ष्य अधिनियम (Indian Evidence Act) की धारा 128 की जानकारी लेकर आये है | यहाँ हम आपको बताएँगे  कि साक्ष्य अधिनियम (Indian Evidence Act) की धारा 128 किस प्रकार से परिभाषित की गई है और इसका क्या अर्थ है ? साक्ष्य अधिनियम की धारा 128 क्या है, इसके बारे में आप यहाँ जानेंगे |

साध्य देने के लिए स्वयमेव उद्यत होने से विशेषाधिकार अभित्यक्त नहीं हो जाता

इस पोर्टल के माध्यम से यहाँ साक्ष्य अधिनियम की धारा 128 क्या बताती है ? इसके बारे में पूर्ण रूप से बात होगी | साथ ही इस पोर्टल www.nocriminals.org पर अन्य साक्ष्य अधिनियम (Indian Evidence Act) की महत्वपूर्ण धाराओं के बारे में विस्तार से बताया गया है आप उन आर्टिकल के माध्यम से अन्य धाराओं के बारे में भी विस्तार से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं |

[Indian Evidence Act Sec. 128 in Hindi]

साक्ष्य अधिनियम धारा 75 क्या है



Indian Evidence Act (साक्ष्य अधिनियम) की धारा 128 के अनुसार :-

साध्य देने के लिए स्वयमेव उद्यत होने से विशेषाधिकार अभित्यक्त नहीं हो जाता

यदि किसी वाद का कोई पक्षकार स्वप्रेरणा से ही या अन्यथा उसमें साक्ष्य देता है तो यह न समझा जाएगा कि एतद्द्वारा उसने ऐसे प्रकटन के लिए, जैसा धारा 126 में वर्णित है, सम्मति दे दी है, तथा यदि किसी वाद या कार्यवाही का काई पक्षकार ऐसे किसी बैरिस्टर, प्लीडर], अटर्नी या वकील को साक्षी के रूप में बुलाता है, तो यह कि उसने ऐसे प्रकटन के लिए अपनी सम्मति दे दी है केवल तभी समझा जाएगा, जबकि वह ऐसे बैरिस्टर, अटर्नी या वकील से उन बातों के बारे में प्रश्न करे जिनके प्रकटन के लिए वह ऐसे प्रश्नों के अभाव में स्वाधीन न होता।

साक्ष्य अधिनियम धारा 74 क्या है

According to Indian Evidence Act Section 128 – “Privilege not waived by volunteering evidence”–

 If any party to a suit gives evidence therein at his own instance or otherwise, he shall not be deemed to have consented thereby to such disclosure as is mentioned in section 126; and, if any party to a suit or proceeding calls any such barrister, [pleader], attorney or vakil as a witness, he shall be deemed to have consented to such disclosure only if he questions such barrister, attorney or vakil on matters which, but for such question, he would not be at liberty to disclose.

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मित्रों उपरोक्त वर्णन से आपको आज साक्ष्य अधिनियम (Indian Evidence Act) की धारा 128 के बारे में जानकारी हो गई होगी | कैसे इस धारा को लागू किया जायेगा ?  इन सब के बारे में विस्तार से हमने उल्लेख किया है, यदि फिर भी इस धारा से सम्बन्धित या अन्य धाराओं से सम्बंधित किसी भी प्रकार की कुछ भी शंका आपके मन में हो या अन्य कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते है, तो आप हमें  कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपने प्रश्न और सुझाव हमें भेज सकते है | इसको अपने मित्रो के साथ शेयर जरूर करें |

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