साक्ष्य अधिनियम धारा 33 क्या है | Indian Evidence Section 33 in Hindi


साक्ष्य अधिनियम की धारा 33 क्या है

आज हम आपके लिए इस पेज पर साक्ष्य अधिनियम (Indian Evidence Act) की धारा 33 की जानकारी लेकर आये है | यहाँ हम आपको बताएँगे  कि साक्ष्य अधिनियम (Indian Evidence Act) की धारा 33 किस प्रकार से परिभाषित की गई है और इसका क्या अर्थ है ? साक्ष्य अधिनियम की धारा 33 क्या है, इसके बारे में आप यहाँ जानेंगे |

किसी साक्ष्य में कथित तथ्यों की सत्यता को पश्चात्वर्ती कार्यवाही में साबित करने के लिए उस साक्ष्य की सुसंगति

इस पोर्टल के माध्यम से यहाँ साक्ष्य अधिनियम की धारा 33 क्या बताती है ? इसके बारे में पूर्ण रूप से बात होगी | साथ ही इस पोर्टल www.nocriminals.org पर अन्य साक्ष्य अधिनियम (Indian Evidence Act) की महत्वपूर्ण धाराओं के बारे में विस्तार से बताया गया है आप उन आर्टिकल के माध्यम से अन्य धाराओं के बारे में भी विस्तार से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं |

[Indian Evidence Act Sec. 33 in Hindi]

साक्ष्य अधिनियम धारा 31 क्या है



Indian Evidence Act (साक्ष्य अधिनियम) की धारा 33 के अनुसार :-

किसी साक्ष्य में कथित तथ्यों की सत्यता को पश्चात्वर्ती कार्यवाही में साबित करने के लिए उस साक्ष्य की सुसंगति

बह साक्ष्य, जो किसी साक्षी ने किसी न्यायिक कार्यवाही में, या विधि द्वारा उसे लेने के लिए प्राधिकृत किसी व्यक्ति के समक्ष दिया है. उन तथ्यों की सत्यता को, जो उस साक्ष्य में कथित हैं, किसी पश्चात्वर्ती न्यायिक कार्यवाही में या उसी न्यायिक कार्यवाही के आगामी प्रक्रम में साबित करने के प्रयोजन के लिए तब सुसंगत है, जब कि वह साक्षी मर गया है या मिल नहीं सकता है या वह साक्ष्य देने के लिए असमर्थ है या प्रतिपक्षी द्वारा उसे पहुंच के बाहर कर दिया गया है अथवा यदि उसकी उपस्थिति इतने विलम्ब या व्यय के बिना, जितना कि मामले की परिस्थितियों में न्यायालय अयुक्तियुक्त समझता है, अभिप्राप्त नहीं की जा सकती:

परन्तु

वह तब जब कि

वह कार्यवाही उन्हीं पक्षकारों या उनके हित प्रतिनिधियों के बीच में थी. प्रथम कार्यवाही में प्रतिपक्षी को प्रतिपरीक्षा का अधिकार और अवसर था,

विवाद्य प्रश्न प्रथम कार्यवाही में सारतः वही थे जो द्वितीय कार्यवाही में हैं।

स्पष्टीकरण

दाण्डिक विचारण या जांच इस धारा के अर्थ के अन्तर्गत अभियोजक और अभियुक्त के बीच कार्यवाही समझी जाएगी।

साक्ष्य अधिनियम धारा 30 क्या है

According to Indian Evidence Act Section 33 – “Relevancy of certain evidence for proving, in subsequent proceeding, the truth of facts therein stated”–  

Evidence given by a witness in a judicial proceeding, or before any person authorized by law to take it, is relevant for the purpose of proving, in a subsequent judicial proceeding, or in a later stage of the same judicial proceeding, the truth of the facts which it states, when the witness is dead or cannot be found, or is incapable of giving evidence, or is kept out of the way by the adverse party, or if his presence cannot be obtained without an amount of delay or expense which, under the circumstances of the case, the Court considers unreasonable:

Provided ––

that the proceeding was between the same parties or their representatives in interest; that the adverse party in the first proceeding had the right and opportunity to cross-examine;

that the questions in issue were substantially the same in the first as in the second proceeding.

Explanation. ––

A criminal trial or inquiry shall be deemed to be a proceeding between the prosecutor and the accused within the meaning of this section.

साक्ष्य अधिनियम धारा 32 क्या है

मित्रों उपरोक्त वर्णन से आपको आज साक्ष्य अधिनियम (Indian Evidence Act) की धारा 33 के बारे में जानकारी हो गई होगी | कैसे इस धारा को लागू किया जायेगा ?  इन सब के बारे में विस्तार से हमने उल्लेख किया है, यदि फिर भी इस धारा से सम्बन्धित या अन्य धाराओं से सम्बंधित किसी भी प्रकार की कुछ भी शंका आपके मन में हो या अन्य कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते है, तो आप  हमें  कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपने प्रश्न और सुझाव हमें भेज सकते है | इसको अपने मित्रो के साथ शेयर जरूर करें |

साक्ष्य अधिनियम धारा 17 क्या है

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