पॉक्सो एक्ट धारा 26 क्या है | Pocso Act Section 26 in Hindi – विवरण


पॉक्सो एक्ट की धारा 26 क्या है

आज हम आपके लिए इस पेज पर पॉक्सो एक्ट (Pocso Act) की धारा 26 की जानकारी लेकर आये है | यहाँ हम आपको बताएँगे  कि पॉक्सो एक्ट (Pocso Act) की धारा 26 किस प्रकार से परिभाषित की गई है और इसका क्या अर्थ है ? पॉक्सो एक्ट की धारा 26 क्या है, इसके बारे में आप यहाँ जानेंगे |

अभिलिखित किये जाने वाले सम्बन्ध में अतिरिक्त उपबंध

इस पोर्टल के माध्यम से यहाँ धारा 26 क्या बताती है ? इसके बारे में पूर्ण रूप से बात होगी | साथ ही इस पोर्टल www.nocriminals.org पर अन्य पॉक्सो एक्ट (Pocso Act) की महत्वपूर्ण धाराओं के बारे में विस्तार से बताया गया है आप उन आर्टिकल के माध्यम से अन्य धाराओं के बारे में भी विस्तार से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं |

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[Pocso Act Sec. 26 in Hindi]

पॉक्सो एक्ट धारा 25 क्या है



Pocso Act (पॉक्सो एक्ट) की धारा 26 के अनुसार :-

अभिलिखित किये जाने वाले  सम्बन्ध में अतिरिक्त उपबंध

 (1) यथास्थिति, मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी, बालक के माता-पिता या ऐसे किसी अन्य व्यक्ति की, जिसमें बालक का भरोसा या विश्वास है, उपस्थिति में बालक द्वारा बोले गए अनुसार कथन अभिलिखित करेगा।

(2) जहां आवश्यक है, वहां, यथास्थिति, मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी, बालक का कथन अभिलिखित करते समय किसी अनुवादक या किसी दुभाषिए की, जो ऐसी अर्हताएं, अनुभव रखता हो और ऐसी फीस के संदाय पर जो विहित की जाए, सहायता ले सकेगा।

(3) यथास्थिति, मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी किसी बालक का कथन अभिलिखित करने के लिए मानसिक या शारीरिक निःशक्तता वाले बालक के मामले में किसी विशेष शिक्षक या बालक से संपर्क की रीति से सुपरिचित किसी व्यक्ति या उस क्षेत्र में किसी विशेषज्ञ की, जो ऐसी अर्हताएं, अनुभव रखता हो और ऐसी फीस के संदाय पर जो विहित की जाए, की सहायता ले सकेगा।

(4) जहां संभव है, वहां, यथास्थिति, मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि बालक का कथन श्रव्य-दृश्य इलेक्ट्रानिक माध्यमों से भी अभिलिखित किया जाए।

 पॉक्सो एक्ट धारा 24 क्या है

According to Pocso Act Section 26 –   “Additional provisions regarding statement to be recorded ”–

 (1) The Magistrate or the police officer, as the case may be, shall record the  statement as spoken by the child in the presence of the parents of the child or any other person in whom the child has trust or confidence.

 (2) Wherever necessary, the Magistrate or the police officer, as the case may be, may  take the assistance of a translator or an interpreter, having such qualifications, experience and on payment of such fees as may be prescribed, while recording the statement of the child.

(3) The Magistrate or the police officer, as the case may be, may, in the case of a child having a mental or physical disability, seek the assistance of a special educator or any person familiar with the manner of communication of the child or an expert in that field, having such qualifications, experience and on payment of such fees as may be prescribed, to record the statement of the child.

(4) Wherever possible, the Magistrate or the police officer, as the case may be, shali ensure that the statement of the child is also recorded by audio–video electronic means.

पॉक्सो एक्ट धारा 23 क्या है

मित्रों उपरोक्त वर्णन से आपको आज पॉक्सो एक्ट (Pocso Act) की धारा 26 के बारे में जानकारी हो गई होगी | कैसे  इस धारा  को  लागू  किया जायेगा ?  इन सब के बारे में विस्तार से हमने उल्लेख किया है, यदि फिर भी इस धारा से सम्बन्धित या अन्य धाराओं से सम्बंधित किसी भी प्रकार की कुछ भी शंका आपके मन में हो या अन्य कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते है, तो आप  हमें  कमेंट  बॉक्स  के  माध्यम  से  अपने प्रश्न और  सुझाव हमें भेज सकते है | इसको अपने मित्रो के साथ शेयर जरूर करें |

पॉक्सो एक्ट धारा 22 क्या है

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