पॉक्सो एक्ट धारा 32 क्या है | Pocso Act Section 32 in Hindi – विवरण (विशेष लोक अभियोजक)


पॉक्सो एक्ट की धारा 32 क्या है

आज हम आपके लिए इस पेज पर पॉक्सो एक्ट (Pocso Act) की धारा 32 की जानकारी लेकर आये है | यहाँ हम आपको बताएँगे  कि पॉक्सो एक्ट (Pocso Act) की धारा 32 किस प्रकार से परिभाषित की गई है और इसका क्या अर्थ है ? पॉक्सो एक्ट की धारा 32 क्या है, इसके बारे में आप यहाँ जानेंगे |

विशेष लोक अभियोजक

इस पोर्टल के माध्यम से यहाँ धारा 32 क्या बताती है ? इसके बारे में पूर्ण रूप से बात होगी | साथ ही इस पोर्टल www.nocriminals.org पर अन्य पॉक्सो एक्ट (Pocso Act) की महत्वपूर्ण धाराओं के बारे में विस्तार से बताया गया है आप उन आर्टिकल के माध्यम से अन्य धाराओं के बारे में भी विस्तार से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं |

पॉक्सो एक्ट धारा 21 क्या है
पॉक्सो एक्ट धारा 22 क्या है
पॉक्सो एक्ट धारा 23 क्या है
पॉक्सो एक्ट धारा 24 क्या है
पॉक्सो एक्ट धारा 25 क्या है
पॉक्सो एक्ट धारा 26 क्या है 
पॉक्सो एक्ट धारा 27 क्या है
पॉक्सो एक्ट धारा 28 क्या है
पॉक्सो एक्ट धारा 29 क्या है
पॉक्सो एक्ट धारा 30 क्या है

[Pocso Act Sec. 32 in Hindi]

पॉक्सो एक्ट धारा 31 क्या है



Pocso Act (पॉक्सो एक्ट) की धारा 32 के अनुसार :-

विशेष लोक अभियोजक

(1) राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, केवल इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन मामलों का संचालन करने के लिए प्रत्येक विशेष न्यायालय के लिए एक विशेष लोक अभियोजक की, नियुक्ति करेगी।

(2) उपधारा (1) के अधीन विशेष लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए कोई व्यक्ति केवल तभी पात्र होगा यदि उसने सात वर्ष से अन्यून अवधि के लिए अधिवक्ता के रूप में विधि व्यवसाय किया हो।

(3) इस धारा के अधीन विशेष लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 2 के खंड (प) के अर्थांतर्गत एक लोक अभियोजक समझा जाएगा और उस संहिता के उपबंध तद्नुसार प्रभावी होंगे।

According to Pocso Act Section 32 –   “Special Public Prosecutor”–

 (1) The State Government shall, by notification in the Official Gazette, appoint a  Special Public Prosecutor for every Special Court for conducting cases only under the provisions of this Act.

(2) A person shall be eligible to be appointed as a Special Public Prosecutor under sub section () only if he had been in practice for not less than seven years as an advocate.

(3) Every person appointed as a Special Public Prosecutor under this section shall be deemed to be a Public Prosecutor within the meaning of clause (u) of section 2 of the Code of Criminal Procedurc, 1973 and provision of that Code shall have effect accordingly.

पॉक्सो एक्ट धारा 30 क्या है

 मित्रों उपरोक्त वर्णन से आपको आज पॉक्सो एक्ट (Pocso Act) की धारा 32 के बारे में जानकारी हो गई होगी | कैसे  इस धारा  को  लागू  किया जायेगा ?  इन सब के बारे में विस्तार से हमने उल्लेख किया है, यदि फिर भी इस धारा से सम्बन्धित या अन्य धाराओं से सम्बंधित किसी भी प्रकार की कुछ भी शंका आपके मन में हो या अन्य कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते है, तो आप  हमें  कमेंट  बॉक्स  के  माध्यम  से  अपने प्रश्न और  सुझाव हमें भेज सकते है | इसको अपने मित्रो के साथ शेयर जरूर करें |

पॉक्सो एक्ट धारा 29 क्या है

यदि आप अपने सवाल का उत्तर प्राइवेट चाहते है तो आप अपना सवाल कांटेक्ट फॉर्म के माध्यम से पूछें |
Leave a Comment