एससी एसटी अधिनियम (एक्ट) धारा 4 क्या है | SC ST Act Section 4 in Hindi


एससी एसटी अधिनियम (एक्ट) की धारा 4 क्या है

आज हम आपके लिए इस पेज पर एससी एसटी एक्ट (SC ST Act) की धारा 4 की जानकारी लेकर आये है | यहाँ हम आपको बताएँगे  कि एससी एसटी एक्ट (SC-ST Act) की धारा 4 किस प्रकार से परिभाषित की गई है और इसका क्या अर्थ है ? एससी एसटी एक्ट की धारा 4 क्या है, इसके बारे में आप यहाँ जानेंगे |

कर्तव्यों की उपेक्षा के लिए दंड

इस पोर्टल के माध्यम से यहाँ धारा 4 क्या बताती है ? इसके बारे में पूर्ण रूप से बात होगी | साथ ही इस पोर्टल www.nocriminals.org पर अन्य एससी एसटी एक्ट (SC-ST Act) की महत्वपूर्ण धाराओं के बारे में विस्तार से बताया गया है आप उन आर्टिकल के माध्यम से अन्य धाराओं के बारे में भी विस्तार से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं |

[SC – ST Act Sec. 4 in Hindi]

एससी एसटी अधिनियम (एक्ट) धारा 1 क्या है



SC ST Act (एससी एसटी एक्ट) की धारा 4 के अनुसार :-

कर्तव्यों की उपेक्षा के लिए दंड

कोई भी लोक सेवक, जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है इस अधिनियम के अधीन उसके द्वारा पालन किए जाने के लिए अपेक्षित अपने कर्तव्यों की जानबूझकर उपेक्षा करेगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि छह मास से कम नहीं होगी किंतु जो एक वर्ष तक की हो सकेगी, दंडनीय होगा।

According to SC-ST Act Section 4 –         “Punishment for neglect of duties”–

“Whoever, being a public servant but not being a member of a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe, wilfully neglects his duties required to be performed by him under this Act, shall be punishable with imprisonment for a term which shall not be less than six months but which may extend to one year.”

एससी एसटी अधिनियम (एक्ट) धारा 2 क्या है

मित्रों उपरोक्त वर्णन से आपको आज एससी एसटी एक्ट (SC-ST Act) की धारा 4 के बारे में जानकारी हो गई होगी | कैसे  इस धारा  को  लागू  किया  जायेगा ?  इन सब के बारे में विस्तार से हमने उल्लेख किया है, यदि फिर भी इस धारा से सम्बन्धित या अन्य धाराओं से सम्बंधित किसी भी प्रकार की कुछ भी शंका आपके मन में हो या अन्य कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते है, तो आप  हमें  कमेंट  बॉक्स  के  माध्यम  से  अपने प्रश्न और  सुझाव हमें भेज सकते है | इसको अपने मित्रो के साथ शेयर जरूर करें |

एससी एसटी अधिनियम (एक्ट) धारा 5 क्या है

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