सीआरपीसी की धारा 41 C क्या है
दंड प्रक्रिया सहिता में “ पुलिस गिरफ्तारी की प्रक्रिया और गिरफ्तारी करने वाले अधिकारी के कर्तव्य“ इसका प्रावधान सीआरपीसी (CrPC) की धारा 41 C में किया गया है | यहाँ हम आपको ये बताने का प्रयास करेंगे कि दंड प्रक्रिया सहिता (CrPC) की धारा 41 C के लिए किस तरह अप्लाई होगी | दंड प्रक्रिया सहिता यानि कि CrPC की धारा 41 C क्या है ? इसके सभी पहलुओं के बारे में विस्तार से यहाँ समझने का प्रयास करेंगे | आशा है हमारी टीम द्वारा किया गया प्रयास आपको पसंद आ रहा होगा |
(CrPC Section 41C) Dand Prakriya Sanhita Dhara 41c (पुलिस गिरफ्तारी की प्रक्रिया और गिरफ्तारी करने वाले अधिकारी के कर्तव्य)
इस पेज पर दंड प्रक्रिया सहिता की धारा 41 C में “पुलिस गिरफ्तारी की प्रक्रिया और गिरफ्तारी करने वाले अधिकारी के कर्तव्य“ इसके बारे में क्या प्रावधान बताये गए हैं ? इनके बारे में पूर्ण रूप से इस धारा में चर्चा की गई है | साथ ही दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 41 C कब नहीं लागू होगी ये भी बताया गया है ? इसको भी यहाँ जानेंगे, साथ ही इस पोर्टल www.nocriminals.org पर दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की अन्य महत्वपूर्ण धाराओं के बारे में विस्तार से बताया गया है आप उन आर्टिकल के माध्यम से अन्य धाराओं के बारे में भी विस्तार से जानकारी ले सकते हैं |
CrPC (दंड प्रक्रिया संहिता की धारा) की धारा 41 C के अनुसार :- –
पुलिस गिरफ्तारी की प्रक्रिया और गिरफ्तारी करने वाले अधिकारी के कर्तव्य—
प्रत्येक जिले में नियंत्रण कक्ष —
(1) राज्य सरकार –
(क) प्रत्येक जिले में ; और
(ख) राज्य स्तर पर, पुलिस नियंत्रण कक्ष की स्थापना करेगी।
(2) राज्य सरकार प्रत्येक जिले के नियंत्रण कक्ष के बाहर रखे गए सूचना पट्ट पर गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों के नाम और पते तथा उन पुलिस अधिकारियों के नाम और पदनाम संप्रदर्शित कराएगी, जिन्होंने गिरफ्तारियां की हैं।
(3) राज्य स्तर पर पुलिस मुख्यालयों में नियंत्रण कक्ष, समय-समय पर, गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों, उस अपराध की प्रकृति जिसका उन पर आरोप लगाया गया है, के बारे में ब्यौरे संगृहीत करेगा और आम जनता की जानकारी के लिए डाटा बेस रखेगा।
According to Section. 41 C – “ CONTROL ROOM AT DISTRICTS ”–
(1) The State Government shall establish a police control room-
(a) in every district; and
(b) at State level.
(2) The State Government shall cause to be displayed on the notice board kept outside the control rooms at every district, the names and addresses of the persons arrested and the name and designation of the police officers who made the arrests.
(3) The control room at the Police Headquarters at the State level shall collect from time to time, details about the persons arrested, nature of the offence with which they are charged and maintain a database for the information of the general public.
आपको आज दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 41 C “पुलिस गिरफ्तारी की प्रक्रिया और गिरफ्तारी करने वाले अधिकारी के कर्तव्य“ इसके बारे में जानकारी हो गई होगी | कैसे इस धारा को लागू किया जायेगा ? इन सब के बारे में विस्तार से हमने उल्लेख किया है, यदि फिर भी इस धारा से सम्बन्धित या अन्य धाराओं से सम्बंधित किसी भी प्रकार की कुछ भी शंका आपके मन में हो या अन्य कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते है, तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपने प्रश्न और सुझाव हमें भेज सकते है |