साक्ष्य अधिनियम की धारा 142 क्या है
आज हम आपके लिए इस पेज पर साक्ष्य अधिनियम (Indian Evidence Act) की धारा 142 की जानकारी लेकर आये है | यहाँ हम आपको बताएँगे कि साक्ष्य अधिनियम (Indian Evidence Act) की धारा 142 किस प्रकार से परिभाषित की गई है और इसका क्या अर्थ है ? साक्ष्य अधिनियम की धारा 142 क्या है, इसके बारे में आप यहाँ जानेंगे |
सूचक प्रश्न, कब नहीं पूछना चाहिए
इस पोर्टल के माध्यम से यहाँ साक्ष्य अधिनियम की धारा 142 क्या बताती है ? इसके बारे में पूर्ण रूप से बात होगी | साथ ही इस पोर्टल www.nocriminals.org पर अन्य साक्ष्य अधिनियम (Indian Evidence Act) की महत्वपूर्ण धाराओं के बारे में विस्तार से बताया गया है आप उन आर्टिकल के माध्यम से अन्य धाराओं के बारे में भी विस्तार से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं |
[Indian Evidence Act Sec. 142 in Hindi]
साक्ष्य अधिनियम धारा 113 क्या है
Indian Evidence Act (साक्ष्य अधिनियम) की धारा 142 के अनुसार :-
उन्हें कब नहीं पूछना चाहिए
सूचक प्रश्न मुख्यपरीक्षा में या पुनःपरीक्षा में, यदि विरोधी पक्षकार द्वारा आक्षेप किया जाता है, न्यायालय की अनुज्ञा के बिना नहीं पूछे जाने चाहिए।
न्यायालय उन बातों के बारे में, जो पुनःस्थापना के रूप में या निर्विवाद है या जो उसकी राय में पहले से ही पर्याप्त रूप से साबित हो चुके हैं. सूचक प्रश्नों के लिए अनुज्ञा देगा।
साक्ष्य अधिनियम धारा 113 A क्या है
According to Indian Evidence Act Section 142 – “When they must not be asked”–
Leading questions must not, if objected to by the adverse party be asked in an examination-in-chief, or in a re-examination, except with the permission of the Court. The Court shall permit leading questions as to matters which are introductory or undisputed, or which have, in its opinion, been already sufficiently proved.
साक्ष्य अधिनियम धारा 113 B क्या है
मित्रों उपरोक्त वर्णन से आपको आज साक्ष्य अधिनियम (Indian Evidence Act) की धारा 142 के बारे में जानकारी हो गई होगी | धारा 142 क्या है? इसके बारे में विस्तार से हमने उल्लेख किया है, यदि फिर भी इस धारा से सम्बन्धित या अन्य धाराओं से सम्बंधित किसी भी प्रकार की कुछ भी शंका आपके मन में हो या अन्य कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपने प्रश्न और सुझाव हमें भेज सकते है | इसको अपने मित्रो के साथ शेयर जरूर करें |
साक्ष्य अधिनियम धारा 114 A क्या है