पॉक्सो एक्ट धारा 28 क्या है | Pocso Act Section 28 in Hindi – विवरण


पॉक्सो एक्ट की धारा 28 क्या है

आज हम आपके लिए इस पेज पर पॉक्सो एक्ट (Pocso Act) की धारा 28 की जानकारी लेकर आये है | यहाँ हम आपको बताएँगे  कि पॉक्सो एक्ट (Pocso Act) की धारा 28 किस प्रकार से परिभाषित की गई है और इसका क्या अर्थ है ? पॉक्सो एक्ट की धारा 28 क्या है, इसके बारे में आप यहाँ जानेंगे |

विशेष न्यायालयों को अभिहित किया जाना

इस पोर्टल के माध्यम से यहाँ धारा 28 क्या बताती है ? इसके बारे में पूर्ण रूप से बात होगी | साथ ही इस पोर्टल www.nocriminals.org पर अन्य पॉक्सो एक्ट (Pocso Act) की महत्वपूर्ण धाराओं के बारे में विस्तार से बताया गया है आप उन आर्टिकल के माध्यम से अन्य धाराओं के बारे में भी विस्तार से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं |

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[Pocso Act Sec. 28 in Hindi]

पॉक्सो एक्ट धारा 27 क्या है



Pocso Act (पॉक्सो एक्ट) की धारा 28 के अनुसार :-

विशेष न्यायालयों को अभिहित किया जाना

(1) त्वरित विचारण उपलब्ध कराने के प्रयोजनों के लिए राज्य सरकार, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा प्रत्येक जिला के लिए इस अधिनियम के अधीन अपराधों का विचारण करने के लिए किसी सेशन न्यायालय को एक विशेष न्यायालय होने के लिए, अभिहित करेगीः

परन्तु यदि किसी सेशन न्यायालय को, बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन उन्हीं प्रयोजनों के लिए अभिहित किसी विशेष न्यायालय को, बालक न्यायालय के रूप में अधिसूचित कर दिया है, तो ऐसा न्यायालय इस धारा के अधीन विशेष न्यायालय समझा जाएगा।

(2) इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का विचारण करते समय कोई विशेष न्यायालय किसी ऐसे अपराध का [उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी अपराध से भिन्न] विचारण भी करेगा जिसके साथ अभियुक्त को दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अधीन उसी विचारण में आरोपित किया जा सकेगा।

(3) इस अधिनियम के अधीन गठित विशेष न्यायालय को, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 में किसी बात के होते हुए भी, उस अधिनियम की धारा 67ख के अधीन अपराधों का, जहां तक वे किसी कृत्य या व्यवहार या रीति में बालकों को चित्रित करने वाली लैंगिक प्रकटन सामग्री के प्रकाशन या पारेषण से संबंधि ति है, या बालकों का आन-लाईन दुरुपयोग सुकर बनाते हैं, विचारण करने की अधिकारिता होगी।

पॉक्सो एक्ट धारा 26 क्या है

According to Pocso Act Section 28 –     “Designation of Special Courts ”–

 (1) For the purposes of providing a speedy trial, the State Government shall in consultation with the Chief Justice of the High Court, by notification in the Official Gazette, designate for each district, a Court of Session to be a Special Court to try the offences under the Act:

Provided that if a Court of Session is notified as a children‘s court under the Commissions for Protection of Child Rights Act, 2005 or a Special Court designated for similar purposes under any other law for the time being in force, then, such court shall be deemed to be a Special Court under this section.

(2) While trying an offence under this Act, a Special Court shall also try an offence [other than the offence referred to in sub–section (1)], with which the accused may, under the Code of Criminal Procedure, 1973, be charged at the same trial.

(3) The Special Court constituted under this Act, notwithstanding anything in the Information Technology Act, 2000, shall have jurisdiction to try offences under section 67B of that Act in so far as it relates to publication or transmission of sexually explicit material depicting children in any act, or conduct or manner or facilitates abuse of children online.

पॉक्सो एक्ट धारा 25 क्या है

मित्रों उपरोक्त वर्णन से आपको आज पॉक्सो एक्ट (Pocso Act) की धारा 28 के बारे में जानकारी हो गई होगी | कैसे  इस धारा  को  लागू  किया जायेगा ?  इन सब के बारे में विस्तार से हमने उल्लेख किया है, यदि फिर भी इस धारा से सम्बन्धित या अन्य धाराओं से सम्बंधित किसी भी प्रकार की कुछ भी शंका आपके मन में हो या अन्य कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते है, तो आप  हमें  कमेंट  बॉक्स  के  माध्यम  से  अपने प्रश्न और  सुझाव हमें भेज सकते है | इसको अपने मित्रो के साथ शेयर जरूर करें |

पॉक्सो एक्ट धारा 24 क्या है

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