संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची क्या है | विषय | अंतर


हमारा प्यारा भारत देश एक राज्यों का संघ है, ऐसा इसलिए कहा जाता है क्यूकी संविधान के द्वारा केंद्र सरकार और राज्य सरकार की शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया गया है | इस विभाजन के अंतर्गत संविधान में तीन प्रकार की सूचियां बनायीं गई हैं   इसके द्वारा ही कौन सी शक्ति किसको मिली है इस बात की जानकारी इसमें दी गई है  |

इन सूचियों के द्वारा राज्य सरकार और केंद्र सरकार में किसी भी प्रकार के गतिरोध को रोकने के प्रयास किया गया है, इसके द्वारा ही भारत के प्रशासनिक ढांचे को और अधिक मजबूत बनाया गया  है | आज यहाँ  इस पेज पर संविधान के संघ सूची, राज्य सूची, तथा  समवर्ती सूची में विषय से सम्बंधित जानकारी आपको उपलब्ध करा रहे है |

संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची क्या है

इस पोर्टल के माध्यम से यहाँ संविधान के संघ सूची, राज्य सूची, तथा  समवर्ती सूची में विषय के बारे में पूर्ण रूप से बात होगी | साथ ही इस पोर्टल www.nocriminals.org पर अन्य संविधान की महत्वपूर्ण बातों और उसकी प्रमुख विशेषताओं के बारे में विस्तार से बताया गया है आप उन आर्टिकल के माध्यम से संविधान के बारे में भी विस्तार से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं |



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केंद्र राज्य के बीच सम्बन्ध

भारतीय संविधान एक संघीय आधारित संविधान है, इसके लिए संविधान की सातवीं अनुसूची में केंद्र और राज्य की शक्तियों में विभाजन स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है, इस विभाजन के लिए तीन सूची का निर्माण किया गया है, जो इस प्रकार है-

  • संघ सूची
  • राज्य सूची
  • समवर्ती सूची

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संघ सूची (Union List)

इस संघ सूची में  राष्ट्रीय महत्व से सम्बंधित विषयों को  रखा गया है, इन विषयों से सम्बंधित कानून बनाने का अधिकार केवल संसद को प्रदान किया गया है |

राज्य सूची (State List)

राज्य सूची में क्षेत्रीय महत्व से सम्बंधित विषयों को वरीयता देते हुए इस सूची में रखा गया है और इससे सम्बंधित  विषयों पर संविधान द्वारा कानून बनाने का अधिकार राज्य विधानमंडल को प्रदान किया गया है |

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समवर्ती सूची (Concurrent List)

समवर्ती सूची में उन विषयों को सम्मिलित किया गया है, जिस पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों कानून का निर्माण कर सकती है | दोनों सरकारों द्वारा बनाये गए कानून में गतिरोध उत्पन्न होने पर केंद्र सरकार के क़ानून को मान्यता प्रदान की गयी है, केंद्र सरकार द्वारा बनाये गए कानून को लागू करते ही राज्य सरकार का कानून स्वतः ही समाप्त मान लिया जाता है, इसके लिए किसी भी प्रकार की अधिसूचना जारी नहीं की जाती है |

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संघ सूची के विषय (Subject Of Union List)

संघ सूची के विषय (Subject Of Union List) की बात करें तो वर्तमान समय में संघ सूची में कुल 100 विषयों को सम्मिलित किया गया है, जिनमे से प्रमुख इस प्रकार है, जैसे- सेना, रक्षा, विदेशी मामले, रेल, डाक, बचत ,परमाणु ऊर्जा, नागरिकता, संचार, मुद्रा (करेंसी), भारतीय रिजर्व बैंक ,बैंकिंग बीमा स्टॉक विनिमय (स्टॉक  एक्चंगे) , जनगणना, आयकर तथा निगम कर आदि |

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राज्य सूची के विषय (Subject Of State List)

वही राज्य सूची के विषय (Subject Of State List) की बात की जाये तो इसमें वर्तमान समय में 61 विषयों को सम्मिलित किया गया है, इसके अनुसार प्रमुख विषय इस प्रकार है –  न्यायालय, राज्य पुलिस, जिला अस्पताल, सफाई, पशु, सिंचाई, कृषि, सड़क, वन, रेलवे पुलिस, वन, वांट एवं नाप इत्यादि |

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समवर्ती सूची के विषय (Subject Of Concurrent List)

समवर्ती सूची में वर्तमान समय में  कुल 52 विषयों को सम्मिलित किया गया है, जिनमे से प्रमुख इस प्रकार है-

शिक्षा, दीवानी एवं फौजदारी मुकदमे, श्रम कल्याण, कारखाने, समाचार पत्र, वन, आर्थिक एवं सामाजिक नियोजन, प्रदूषण नियंत्रण, परिवार नियोजन, वांट माप इत्यादि |

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मित्रों उपरोक्त वर्णन से आपको आज संविधान के संघ सूची, राज्य सूची, तथा  समवर्ती सूची में विषय इसके बारे में जानकारी हो गई होगी | संघ सूची, राज्य सूची, तथा समवर्ती सूची के बारे में विस्तार से हमने उल्लेख किया है, यदि फिर भी इससे सम्बन्धित या अन्य किसी भी प्रकार की कुछ भी शंका आपके मन में हो या अन्य कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते है, तो आप  हमें  कमेंट  बॉक्स  के  माध्यम  से अपने प्रश्न और सुझाव हमें भेज सकते है | इसको अपने मित्रो के साथ शेयर जरूर करें |

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