साक्ष्य अधिनियम धारा 30 क्या है | Indian Evidence Section 30 in Hindi


साक्ष्य अधिनियम की धारा 30 क्या है

आज हम आपके लिए इस पेज पर साक्ष्य अधिनियम (Indian Evidence Act) की धारा 30 की जानकारी लेकर आये है | यहाँ हम आपको बताएँगे  कि साक्ष्य अधिनियम (Indian Evidence Act) की धारा 30 किस प्रकार से परिभाषित की गई है और इसका क्या अर्थ है ? साक्ष्य अधिनियम की धारा 30 क्या है, इसके बारे में आप यहाँ जानेंगे |

साबित संस्वीकृति को, जो उसे करने वाले व्यक्ति तथा एक ही अपराध के लिए संयुक्त रूप से विचारित अन्य को प्रभावित करती है विचार में लेना

इस पोर्टल के माध्यम से यहाँ साक्ष्य अधिनियम की धारा 30 क्या बताती है ? इसके बारे में पूर्ण रूप से बात होगी | साथ ही इस पोर्टल www.nocriminals.org पर अन्य साक्ष्य अधिनियम (Indian Evidence Act) की महत्वपूर्ण धाराओं के बारे में विस्तार से बताया गया है आप उन आर्टिकल के माध्यम से अन्य धाराओं के बारे में भी विस्तार से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं |

[Indian Evidence Act Sec. 30 in Hindi]

साक्ष्य अधिनियम धारा 32 क्या है



Indian Evidence Act (साक्ष्य अधिनियम) की धारा 30 के अनुसार :-

 साबित संस्वीकृति को, जो उसे करने वाले व्यक्ति तथा एक ही अपराध के लिए संयुक्त रूप से विचारित अन्य को प्रभावित करती है विचार में लेना

जबकि एक से अधिक ब्यक्ति एक ही अपराध के लिए संयुक्त रूप से विचारित हैं तथा ऐसे व्यक्तियों में से किसी एक के द्वारा, अपने को और ऐसे व्यक्तियों में से किसी अन्य को प्रभावित करने वाली की गई संस्वीकृति को साबित किया जाता है, तब न्यायालय ऐसी संस्वीकृति को ऐसे अन्य व्यक्ति के विरुद्ध तथा ऐसे संस्वीकृति करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध विचार में ले सकेगा।

स्पष्टीकरण—

इस धारा में प्रयुक्त “अपराध” शब्द के अन्तर्गत उस अपराध का दुष्प्रेरण या उसे करने का प्रयत्न आता है।’]

दृष्टांत

(क) क और ख को ग की हत्या के लिए संयुक्ततः विचारित किया जाता है। यह साबित किया जाता है कि क ने कहा, “ख और मैंने ग की हत्या की है।” ख के विरुद्ध इस संस्वीकृति के प्रभाव पर न्यायालय विचार कर सकेगा।

(ख) ग की हत्या करने के लिए क का विचारण हो रहा है । यह दर्शित करने के लिए साक्ष्य है कि ग की हत्या क और ख द्वारा की गई थी कि ख ने कहा था कि “क और मैंने ग की हत्या की है”।

न्यायालय इस कथन को क के विरुद्ध विचारार्थ नहीं ले सकेगा, क्योंकि ख संयुक्ततः विचारित नहीं हो रहा है।

साक्ष्य अधिनियम धारा 17 क्या है

According to Indian Evidence Act Section 30 –  “Consideration of proved confession affecting person making it and others jointly under trial for same offence”–

When more persons than one are being tried jointly for the same offence, and a confession made by one of such persons affecting himself and some other of such persons is proved, the Court may take into consideration such confession as against such other person as well as against the person who makes such confession.

Explanation. ––

Offence” as used in this section, includes the abetment of, or attempt to commit, the offence.]2

Illustrations

(a) A and B are jointly tried for the murder of C. It is proved that A said ––“B and I murdered C”. The Court may consider the effect of this confession as against B.

(b) A is on his trial for the murder of C. There is evidence to show that C was murdered by A and B, and that B said –– “A and I murdered C”.

This statement may not be taken into consideration by the Court against A, as B is not being jointly tried.

साक्ष्य अधिनियम धारा 16 क्या है

मित्रों उपरोक्त वर्णन से आपको आज साक्ष्य अधिनियम (Indian Evidence Act) की धारा 30 के बारे में जानकारी हो गई होगी | कैसे इस धारा को लागू किया जायेगा ?  इन सब के बारे में विस्तार से हमने उल्लेख किया है, यदि फिर भी इस धारा से सम्बन्धित या अन्य धाराओं से सम्बंधित किसी भी प्रकार की कुछ भी शंका आपके मन में हो या अन्य कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते है, तो आप  हमें  कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपने प्रश्न और सुझाव हमें भेज सकते है | इसको अपने मित्रो के साथ शेयर जरूर करें |

साक्ष्य अधिनियम धारा 15 क्या है

यदि आप अपने सवाल का उत्तर प्राइवेट चाहते है तो आप अपना सवाल कांटेक्ट फॉर्म के माध्यम से पूछें |
Leave a Comment