सीआरपीसी की धारा 4 क्या है
दंड प्रक्रिया सहिता में “भारतीय दंड संहिता और अन्य विधियों के अधीन अपराधों का विचार“ इसका प्रावधान सीआरपीसी (CrPC) की धारा 4 में किया गया है | यहाँ हम आपको ये बताने का प्रयास करेंगे कि दंड प्रक्रिया सहिता (CrPC) की धारा 4 के लिए किस तरह अप्लाई होगी | दंड प्रक्रिया सहिता यानि कि CrPC की धारा 4 क्या है ? इसके सभी पहलुओं के बारे में विस्तार से यहाँ समझने का प्रयास करेंगे | आशा है हमारी टीम द्वारा किया गया प्रयास आपको पसंद आ रहा होगा |
(CrPC Section 4) Dand Prakriya Sanhita Dhara 4 (भारतीय दंड संहिता और अन्य विधियों के अधीन अपराधों का विचार)
इस पेज पर दंड प्रक्रिया सहिता की धारा 4 में “भारतीय दंड संहिता और अन्य विधियों के अधीन अपराधों का विचार“ इसके बारे में क्या प्रावधान बताये गए हैं ? इनके बारे में पूर्ण रूप से इस धारा में चर्चा की गई है | साथ ही दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 4 कब नहीं लागू होगी ये भी बताया गया है ? इसको भी यहाँ जानेंगे, साथ ही इस पोर्टल www.nocriminals.org पर दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की अन्य महत्वपूर्ण धाराओं के बारे में विस्तार से बताया गया है आप उन आर्टिकल के माध्यम से अन्य धाराओं के बारे में भी विस्तार से जानकारी ले सकते हैं |
CrPC (दंड प्रक्रिया संहिता की धारा ) की धारा 4 के अनुसार :-
भारतीय दंड संहिता और अन्य विधियों के अधीन अपराधों का विचार-
(1) भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) के अधीन सब अपराधों का अन्वेषण, जांच, विचारण और उनके संबंध में अन्य कार्यवाही इसमें इसके पश्चात् अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसार की जाएगी।
(2) किसी अन्य विधि के अधीन सब अपराधों का अन्वेषण, जांच, विचारण और उनके संबंध में अन्य कार्यवाही इन्हीं उपबंधों के अनुसार किंतु ऐसे अपराधों के अन्वेषण, जांच, विचारण या अन्य कार्यवाही की रीति या स्थान का विनियमन करने वाली तत्समय प्रवृत्त किसी अधिनियमिति के अधीन रहते हुए, की जाएगी।
According to Section. 4 – “ Trial of offences under the Indian Penal Code and other laws ”–
(1) All offences under the Indian Penal Code (45 of 1860 ) shall be investigated, inquired into, tried, and otherwise dealt with according to the provisions hereinafter contained.
(2) All offences under any other law shall be investigated, inquired into, tried, and otherwise dealt with according to the same provisions, but subject to any enactment for the time being in force regulating the manner or place of investigating, inquiring into, trying or otherwise dealing with such offences.
आपको आज दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 4 “भारतीय दंड संहिता और अन्य विधियों के अधीन अपराधों का विचार“ इसके बारे में जानकारी हो गई होगी | कैसे इस धारा को लागू किया जायेगा ? इन सब के बारे में विस्तार से हमने उल्लेख किया है, यदि फिर भी इस धारा से सम्बन्धित या अन्य धाराओं से सम्बंधित किसी भी प्रकार की कुछ भी शंका आपके मन में हो या अन्य कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते है, तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपने प्रश्न और सुझाव हमें भेज सकते है |