सीआरपीसी की धारा 1 क्या है | Section 1 CRPC in Hindi


सीआरपीसी की धारा 1  क्या है

दंड प्रक्रिया सहिता में संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभइसका प्रावधान सीआरपीसी (CrPC) की धारा 1 में  किया गया है | यहाँ हम आपको ये बताने का प्रयास करेंगे कि दंड प्रक्रिया सहिता (CrPC) की धारा 1 के लिए किस तरह अप्लाई होगी | दंड प्रक्रिया सहिता यानि कि CrPC की धारा 1 क्या है ? इसके सभी पहलुओं के बारे में विस्तार से यहाँ समझने का प्रयास करेंगे | आशा है हमारी टीम द्वारा किया गया प्रयास आपको पसंद आ रहा होगा |

(CrPC Section 1) Dand Prakriya Sanhita Dhara 1 (संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ)

इस पेज पर दंड प्रक्रिया सहिता की धारा 1 में संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ  इसके बारे में क्या प्रावधान बताये गए हैं ? इनके बारे में पूर्ण रूप से इस धारा में चर्चा की गई है | साथ ही दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 1 कब नहीं लागू होगी ये भी बताया गया है ? इसको भी यहाँ जानेंगे, साथ ही इस पोर्टल www.nocriminals.org पर दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की अन्य महत्वपूर्ण धाराओं के बारे में विस्तार से बताया गया है आप उन आर्टिकल के माध्यम से अन्य धाराओं के बारे में भी विस्तार से जानकारी  ले सकते हैं |

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CrPC (दंड प्रक्रिया संहिता की धारा ) की धारा 1 के अनुसार :-

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ

(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 है।

(2) इसका विस्तार जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत पर है : परंतु इस संहिता के अध्याय 8, 10 और 11 से संबंधित उपबंधों से भिन्न, उपबंध,

(क) नागालैंड राज्य को

(ख) जनजाति क्षेत्रों को. लागू नहीं होंगे, किंतु संबद्ध राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा, ऐसे उपबंधों या उनमें से किसी को, यथास्थिति, संपूर्ण नागालैंड राज्य या ऐसे जनजाति क्षेत्र अथवा उनके किसी भाग पर ऐसे अनुपूरक, आनुषंगिक या पारिणामिक उपान्तरों सहित लागू कर सकती है जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए जाएं।

स्पष्टीकरण-इस धारा में, “जनजाति क्षेत्र से वे राज्य क्षेत्र अभिप्रेत हैं जो 1972 की जनवरी के 21वें दिन के ठीक पहले, संविधान की षष्ठ अनुसूची के पैरा 20 में यथानिर्दिष्ट असम के जनजाति क्षेत्रों में सम्मिलित थे और जो शिलांग नगरपालिका की स्थानीय सीमाओं के भीतर के क्षेत्रों से भिन्न हैं।

(3) यह 1974 के अप्रैल के प्रथम दिन प्रवृत्त होगा।

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According to Section. 1 –    “ Short title extent and commencement ”–

 (1) This Act may be called the Code of Criminal Procedure, 1973 .

(2) It extends to the whole of India except the State of Jammu and Kashmir: Provided that the provisions of this Code, other than those relating to Chapters VIII, X and XI thereof, shall not apply-

(a) to the State of Nagaland,

(b) to the tribal areas,

but the concerned State Government may, by notification, apply such provisions or any of them to the whole or part of the State of Nagaland or such tribal areas, as the case may be, with such supplemental, incidental or consequential modifications, as may be specified in the notification.

Explanation.- In this section,” tribal areas” means the territories which immediately before the 21st day of January, 1972 , were included in the tribal areas of Assam, as referred to in paragraph 20 of the Sixth Schedule to the Constitution, other than those within the local limits of the municipality of Shillong.

(3) It shall come into force on the 1st day of April, 1974 .

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आपको आज दंड प्रक्रिया संहिता  की धारा 1 “संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ“  इसके  बारे में जानकारी हो गई होगी | कैसे इस धारा को लागू किया जायेगा ?  इन सब के बारे में विस्तार से हमने उल्लेख किया है, यदि फिर भी इस धारा से सम्बन्धित या अन्य धाराओं से सम्बंधित किसी भी प्रकार की कुछ भी शंका आपके मन में हो या अन्य कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते है, तो आप  कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपने प्रश्न और सुझाव हमें भेज सकते है |

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