सीआरपीसी की धारा 160 क्या है | Section 160 CRPC in Hindi


सीआरपीसी की धारा 160 क्या है

दंड प्रक्रिया सहिता में साक्षियों की हाजिरी की अपेक्षा करने की पुलिस अधिकारी की शक्तिइसका प्रावधान सीआरपीसी (CrPC) की धारा 160 में  किया गया है | यहाँ हम आपको ये बताने का प्रयास करेंगे कि दंड प्रक्रिया सहिता (CrPC) की धारा 160 के लिए किस तरह अप्लाई होगी | दंड प्रक्रिया सहिता यानि कि CrPC की धारा 160 क्या है ? इसके सभी पहलुओं के बारे में विस्तार से यहाँ समझने का प्रयास करेंगे | आशा है हमारी टीम द्वारा किया गया प्रयास आपको पसंद आ रहा होगा |

(CrPC Section 160) Dand Prakriya Sanhita Dhara 160 (साक्षियों की हाजिरी की अपेक्षा करने की पुलिस अधिकारी की शक्ति)

इस पेज पर दंड प्रक्रिया सहिता की धारा 160 में “साक्षियों की हाजिरी की अपेक्षा करने की पुलिस अधिकारी की शक्तिइसके बारे में क्या प्रावधान बताये गए हैं ? इनके बारे में पूर्ण रूप से इस धारा में चर्चा की गई है | साथ ही दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 160 कब नहीं लागू होगी ये भी बताया गया है ? इसको भी यहाँ जानेंगे, साथ ही इस पोर्टल www.nocriminals.org पर दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की अन्य महत्वपूर्ण धाराओं के बारे में विस्तार से बताया गया है आप उन आर्टिकल के माध्यम से अन्य धाराओं के बारे में भी विस्तार से जानकारी  ले सकते हैं |

सीआरपीसी की धारा 161 क्या है



CrPC (दंड प्रक्रिया संहिता की धारा ) की धारा 160 के अनुसार :-

साक्षियों की हाजिरी की अपेक्षा करने की पुलिस अधिकारी की शक्ति–

(1) कोई पुलिस अधिकारी, जो इस अध्याय के अधीन अन्वेषण कर रहा है, अपने थाने की या किसी पास के थाने की सीमाओं के अंदर विद्यमान किसी ऐसे व्यक्ति से, जिसकी दी गई इत्तिला से या अन्यथा उस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से परिचित होना प्रतीत होता है, अपने समक्ष हाजिर होने की अपेक्षा लिखित आदेश द्वारा कर सकता है और वह व्यक्ति अपेक्षानुसार हाजिर होगा

परंतु किसी पुरुष से [जो पंद्रह वर्ष से कम आयु का या पैंसठ वर्ष से अधिक आयु का है या किसी स्त्री से या किसी मानसिक या शारीरिक रूप से निःशक्त व्यक्ति से] ऐसे स्थान से जिसमें ऐसा पुरुष या स्त्री निवास करती है, भिन्न किसी स्थान पर हाजिर होने की अपेक्षा नहीं की जाएगी।

(2) अपने निवास स्थान से भिन्न किसी स्थान पर उपधारा (1) के अधीन हाजिर होने के लिए प्रत्येक व्यक्ति के उचित खों का पुलिस अधिकारी द्वारा संदाय कराने के लिए राज्य सरकार इस निमित्त बनाए गए नियमों द्वारा उपबंध कर सकती है।

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According to Section. 160 – “ Police officer’ s power to require attendance of witnesses ”–

(1) Any police officer, making an investigation under this Chapter may, by order in writing, require the attendance before himself of any person being within the limits of his own or any adjoining station who, from the information given or otherwise, appears to be acquainted with the facts and circumstances of the case; and such person shall attend as so required: Provided that no male person under the age of fifteen years or woman shall be required to attend at any place other than the place in which such male person or woman resides.

(2) The State Government may, by rules made in this behalf, provide for the payment by the police officer of the reasonable expenses of every person, attending under sub- section (1) at any place other than his residence.

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आपको आज  दंड प्रक्रिया संहिता  की धारा 160 “साक्षियों की हाजिरी की अपेक्षा करने की पुलिस अधिकारी की शक्तिइसके  बारे में जानकारी हो गई होगी | कैसे इस धारा को लागू किया जायेगा ?  इन सब के बारे में विस्तार से हमने उल्लेख किया है, यदि फिर भी इस धारा से सम्बन्धित या अन्य धाराओं से सम्बंधित किसी भी प्रकार की कुछ भी शंका आपके मन में हो या अन्य कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते है, तो आप  कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपने प्रश्न और सुझाव हमें भेज सकते है |

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