सीआरपीसी की धारा 25 क्या है
दंड प्रक्रिया सहिता में “सहायक लोक अभियोजक“ इसका प्रावधान सीआरपीसी (CrPC) की धारा 25 में किया गया है | यहाँ हम आपको ये बताने का प्रयास करेंगे कि दंड प्रक्रिया सहिता (CrPC) की धारा 25 के लिए किस तरह अप्लाई होगी | दंड प्रक्रिया सहिता यानि कि CrPC की धारा 25 क्या है ? इसके सभी पहलुओं के बारे में विस्तार से यहाँ समझने का प्रयास करेंगे | आशा है हमारी टीम द्वारा किया गया प्रयास आपको पसंद आ रहा होगा |
(CrPC Section 25) Dand Prakriya Sanhita Dhara 25 (सहायक लोक अभियोजक)
इस पेज पर दंड प्रक्रिया सहिता की धारा 25 में “सहायक लोक अभियोजक“ इसके बारे में क्या प्रावधान बताये गए हैं ? इनके बारे में पूर्ण रूप से इस धारा में चर्चा की गई है | साथ ही दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 25 कब नहीं लागू होगी ये भी बताया गया है ? इसको भी यहाँ जानेंगे, साथ ही इस पोर्टल www.nocriminals.org पर दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की अन्य महत्वपूर्ण धाराओं के बारे में विस्तार से बताया गया है आप उन आर्टिकल के माध्यम से अन्य धाराओं के बारे में भी विस्तार से जानकारी ले सकते हैं |
CrPC (दंड प्रक्रिया संहिता की धारा ) की धारा 25 के अनुसार :-
सहायक लोक अभियोजक
(1) राज्य सरकार प्रत्येक जिले में मजिस्ट्रेटों के न्यायालयों में अभियोजन का संचालन करने के लिए एक या अधिक सहायक लोक अभियोजक नियुक्त करेगी।
(1क) केंद्रीय सरकार मजिस्ट्रेट के न्यायालय में किसी मामले या किसी वर्ग के मामलों के संचालन के प्रयोजनों के लिए एक या अधिक सहायक लोक अभियोजक नियुक्त कर सकती है।]
(2) जैसा उपधारा (3) में उपबंधित है उसके सिवाय, कोई पुलिस अधिकारी सहायक लोक अभियोजक नियुक्त होने का पात्र होगा।
(3) जहाँ कोई सहायक लोक अभियोजक किसी विशिष्ट मामले के प्रयोजनों के लिए उपलभ्य नहीं है वहां जिला मजिस्ट्रेट किसी अन्य व्यक्ति को उस मामले का भारसाधक सहायक लोक अभियोजक नियुक्त कर सकता है : परंतु कोई पुलिस अधिकारी इस प्रकार नियुक्त नहीं किया जाएगा
(क) यदि उसने उस अपराध के अन्वेषण में कोई भाग लिया है, जिसके बारे में आयुक्त अभियोजित किया जा रहा है, या
(ख) यदि वह निरीक्षक की पंक्ति से नीचे का है।
According to Section. 25 – “ Assistant Public Prosecutors ”–
(1) The State Government shall appoint in every district one or more Assistant Public Prosecutors for conducting prosecutions in the Courts of Magistrates.
(1A) 1 The Central Government may appoint one or more Assistant Public Prosecutors for the purpose of conducting any case or class of cases in the Courts of Magistrates.]
(2) Save as otherwise provided in sub- section (3), no police officer shall be eligible to be appointed as an Assistant Public Prosecutor.
(3) Where no Assistant Public Prosecutor is available for the purposes of any particular case, the District Magistrate may appoint any other person to be the Assistant Public Prosecutor in charge of that case; Provided that a police officer shall not be so appointed-
(a) if he has taken any part in the investigation into the offence with respect to which the accused being prosecuted; or
(b) if he is below the rank of Inspector.
आपको आज दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 25 “कार्यपालक मजिस्ट्रेटों का अधीनस्थ होना“ इसके बारे में जानकारी हो गई होगी | कैसे इस धारा को लागू किया जायेगा ? इन सब के बारे में विस्तार से हमने उल्लेख किया है, यदि फिर भी इस धारा से सम्बन्धित या अन्य धाराओं से सम्बंधित किसी भी प्रकार की कुछ भी शंका आपके मन में हो या अन्य कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते है, तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपने प्रश्न और सुझाव हमें भेज सकते है |