सीआरपीसी की धारा 41 B क्या है
दंड प्रक्रिया सहिता में “पुलिस गिरफ्तारी की प्रक्रिया और गिरफ्तारी करने वाले अधिकारी के कर्तव्य“ इसका प्रावधान सीआरपीसी (CrPC) की धारा 41 B में किया गया है | यहाँ हम आपको ये बताने का प्रयास करेंगे कि दंड प्रक्रिया सहिता (CrPC) की धारा 41 B के लिए किस तरह अप्लाई होगी | दंड प्रक्रिया सहिता यानि कि CrPC की धारा 41 B क्या है ? इसके सभी पहलुओं के बारे में विस्तार से यहाँ समझने का प्रयास करेंगे | आशा है हमारी टीम द्वारा किया गया प्रयास आपको पसंद आ रहा होगा |
(CrPC Section 41B) Dand Prakriya Sanhita Dhara 41B (पुलिस गिरफ्तारी की प्रक्रिया और गिरफ्तारी करने वाले अधिकारी के कर्तव्य)
इस पेज पर दंड प्रक्रिया सहिता की धारा 41 B में “पुलिस गिरफ्तारी की प्रक्रिया और गिरफ्तारी करने वाले अधिकारी के कर्तव्य“ इसके बारे में क्या प्रावधान बताये गए हैं ? इनके बारे में पूर्ण रूप से इस धारा में चर्चा की गई है | साथ ही दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 41 B कब नहीं लागू होगी ये भी बताया गया है ? इसको भी यहाँ जानेंगे, साथ ही इस पोर्टल www.nocriminals.org पर दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की अन्य महत्वपूर्ण धाराओं के बारे में विस्तार से बताया गया है आप उन आर्टिकल के माध्यम से अन्य धाराओं के बारे में भी विस्तार से जानकारी ले सकते हैं |
CrPC (दंड प्रक्रिया संहिता की धारा) की धारा 41 B के अनुसार :- –
पुलिस गिरफ्तारी की प्रक्रिया और गिरफ्तारी करने वाले अधिकारी के कर्तव्य—
प्रत्येक पुलिस अधिकारी, गिरफ्तारी करते समय,
(क) अपने नाम की सही, प्रकट और स्पष्ट पहचान धारण करेगा, जिससे उसकी आसानी से पहचान हो सके,
(ख) गिरफ्तारी का एक ज्ञापन तैयार करेगा जो-
(i) कम से कम एक साक्षी द्वारा अनुप्रमाणित किया जाएगा जो गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के कुटुंब का सदस्य है या उस परिक्षेत्र का, जहां गिरफ्तारी की गई है, प्रतिष्ठित सदस्य है;
(ii) गिरफ्तार किए गए व्यक्ति द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित होगा; और
(ग) जब तक उसके कुटुंब के किसी सदस्य द्वारा ज्ञापन को अनुप्रमाणित न कर दिया गया हो, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को यह इत्तिला देगा कि उसे यह अधिकार है कि उसके किसी नातेदार या मित्र को, जिसका वह नाम दे, उसकी गिरफ्तारी की इत्तिला दी जाए।
According to Section. 41 B – “PROCEDURE OF ARREST AND DUTIES OF OFFICER MAKING ARREST ”–
Every police officer while making an arrest shall-
(a) bear an accurate, visible and clear identification of his name which will facilitate easy identification;
(b) prepare a memorandum of arrest which shall be-
(i) attested by at least one witness, who is a member of the family of the person arrested or a respectable member of the locality where the arrest is made;
(ii) countersigned by the person arrested; and
(c) inform the person arrested, unless the memorandum is attested by a member of his family, that he has a right to have a relative or a friend named by him to be informed of his arrest.
आपको आज दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 41 B “पुलिस गिरफ्तारी की प्रक्रिया और गिरफ्तारी करने वाले अधिकारी के कर्तव्य“ इसके बारे में जानकारी हो गई होगी | कैसे इस धारा को लागू किया जायेगा ? इन सब के बारे में विस्तार से हमने उल्लेख किया है, यदि फिर भी इस धारा से सम्बन्धित या अन्य धाराओं से सम्बंधित किसी भी प्रकार की कुछ भी शंका आपके मन में हो या अन्य कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते है, तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपने प्रश्न और सुझाव हमें भेज सकते है |