सीआरपीसी की धारा 74 क्या है
दंड प्रक्रिया सहिता में “पुलिस अधिकारी को निदिष्ट वारंट“ इसका प्रावधान सीआरपीसी (CrPC) की धारा 74 में किया गया है | यहाँ हम आपको ये बताने का प्रयास करेंगे कि दंड प्रक्रिया सहिता (CrPC) की धारा 74 के लिए किस तरह अप्लाई होगी | दंड प्रक्रिया सहिता यानि कि CrPC की धारा 74 क्या है ? इसके सभी पहलुओं के बारे में विस्तार से यहाँ समझने का प्रयास करेंगे | आशा है हमारी टीम द्वारा किया गया प्रयास आपको पसंद आ रहा होगा |
(CrPC Section 74) Dand Prakriya Sanhita Dhara 74 (पुलिस अधिकारी को निदिष्ट वारंट)
इस पेज पर दंड प्रक्रिया सहिता की धारा 74 में “वारंट किसी भी व्यक्ति को निदिष्ट हो सकेंगे“ इसके बारे में क्या प्रावधान बताये गए हैं ? इनके बारे में पूर्ण रूप से इस धारा में चर्चा की गई है | साथ ही दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 74 कब नहीं लागू होगी ये भी बताया गया है ? इसको भी यहाँ जानेंगे, साथ ही इस पोर्टल www.nocriminals.org पर दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की अन्य महत्वपूर्ण धाराओं के बारे में विस्तार से बताया गया है आप उन आर्टिकल के माध्यम से अन्य धाराओं के बारे में भी विस्तार से जानकारी ले सकते हैं |
CrPC (दंड प्रक्रिया संहिता की धारा ) की धारा 74 के अनुसार :-
पुलिस अधिकारी को निदिष्ट वारंट
किसी पुलिस अधिकारी को निदिष्ट वारंट का निष्पादन किसी अन्य ऐसे पुलिस अधिकारी द्वारा भी किया जा सकता है जिसका नाम वारंट पर उस अधिकारी द्वारा पृष्ठांकित किया जाता है जिसे वह निदिष्ट या पृष्ठांकित है।
According to Section. 74 – “ Warrant directed to police officer ”–
A warrant directed to any police officer may also be executed by any other police officer whose name is endorsed upon, the warrant by the officer to whom it is directed or endorsed.
आपको आज दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 74 “पुलिस अधिकारी को निदिष्ट वारंट“ इसके बारे में जानकारी हो गई होगी | कैसे इस धारा को लागू किया जायेगा ? इन सब के बारे में विस्तार से हमने उल्लेख किया है, यदि फिर भी इस धारा से सम्बन्धित या अन्य धाराओं से सम्बंधित किसी भी प्रकार की कुछ भी शंका आपके मन में हो या अन्य कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते है, तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपने प्रश्न और सुझाव हमें भेज सकते है |