सीआरपीसी की धारा 76 क्या है | Section 76 CRPC in Hindi


सीआरपीसी की धारा 76 क्या है

दंड प्रक्रिया सहिता में गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का न्यायालय के समक्ष अविलम्ब लाया जानाइसका प्रावधान सीआरपीसी (CrPC) की धारा 76 में  किया गया है | यहाँ हम आपको ये बताने का प्रयास करेंगे कि दंड प्रक्रिया सहिता (CrPC) की धारा 76 के लिए किस तरह अप्लाई होगी | दंड प्रक्रिया सहिता यानि कि CrPC की धारा 76 क्या है ? इसके सभी पहलुओं के बारे में विस्तार से यहाँ समझने का प्रयास करेंगे | आशा है हमारी टीम द्वारा किया गया प्रयास आपको पसंद आ रहा होगा |

(CrPC Section 76) Dand Prakriya Sanhita Dhara 76 (गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का न्यायालय के समक्ष अविलम्ब लाया जाना)

इस पेज पर दंड प्रक्रिया सहिता की धारा 76 में “गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का न्यायालय के समक्ष अविलम्ब लाया जानाइसके बारे में क्या प्रावधान बताये गए हैं ? इनके बारे में पूर्ण रूप से इस धारा में चर्चा की गई है | साथ ही दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 76 कब नहीं लागू होगी ये भी बताया गया है ? इसको भी यहाँ जानेंगे, साथ ही इस पोर्टल www.nocriminals.org पर दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की अन्य महत्वपूर्ण धाराओं के बारे में विस्तार से बताया गया है आप उन आर्टिकल के माध्यम से अन्य धाराओं के बारे में भी विस्तार से जानकारी  ले सकते हैं |

सीआरपीसी की धारा 43 क्या है 



CrPC (दंड प्रक्रिया संहिता की धारा ) की धारा 76 के अनुसार :-

गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का न्यायालय के समक्ष अविलम्ब लाया जाना

पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति, जो गिरफ्तारी के वारंट का निष्पादन करता है गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को (धारा 71 के प्रतिभूति संबंधी उपबंधों के अधीन रहते हुए) अनावश्यक विलंब के बिना उस न्यायालय के समक्ष लाएगा जिसके समक्ष उस व्यक्ति को पेश करने के लिए वह विधि द्वारा अपेक्षित है

परंतु ऐसा विलंब किसी भी दशा में गिरफ्तारी के स्थान से मजिस्ट्रेट के न्यायालय तक यात्रा के लिए आवश्यक समय को छोड़कर चौबीस घंटे से अधिक नहीं होगा

सीआरपीसी की धारा 42 क्या है

According to Section. 76 – “ Person arrested to be brought before Court without delay ”–

The police officer or other person executing a warrant of arrest shall (subject to the provisions of section 71 as to security) without unnecessary delay bring the person arrested before the Court before which he is required by law to produce such person:

Provided that such delay shall not, in any case, exceed twenty- four hours exclusive of the time necessary for the journey from the place of arrest to the Magistrate’ s Court.

सीआरपीसी की धारा 41 क्या है 

आपको आज  दंड प्रक्रिया संहिता  की धारा 76 “गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का न्यायालय के समक्ष अविलम्ब लाया जानाइसके  बारे में जानकारी हो गई होगी | कैसे इस धारा को लागू किया जायेगा ?  इन सब के बारे में विस्तार से हमने उल्लेख किया है, यदि फिर भी इस धारा से सम्बन्धित या अन्य धाराओं से सम्बंधित किसी भी प्रकार की कुछ भी शंका आपके मन में हो या अन्य कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते है, तो आप  कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपने प्रश्न और सुझाव हमें भेज सकते है |

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