सीआरपीसी की धारा 77 क्या है
दंड प्रक्रिया सहिता में “वारंट कहां निष्पादित किया जा सकता है“ इसका प्रावधान सीआरपीसी (CrPC) की धारा 77 में किया गया है | यहाँ हम आपको ये बताने का प्रयास करेंगे कि दंड प्रक्रिया सहिता (CrPC) की धारा 77 के लिए किस तरह अप्लाई होगी | दंड प्रक्रिया सहिता यानि कि CrPC की धारा 77 क्या है ? इसके सभी पहलुओं के बारे में विस्तार से यहाँ समझने का प्रयास करेंगे | आशा है हमारी टीम द्वारा किया गया प्रयास आपको पसंद आ रहा होगा |
(CrPC Section 77) Dand Prakriya Sanhita Dhara 77 (वारंट कहां निष्पादित किया जा सकता है)
इस पेज पर दंड प्रक्रिया सहिता की धारा 77 में “वारंट कहां निष्पादित किया जा सकता है“ इसके बारे में क्या प्रावधान बताये गए हैं ? इनके बारे में पूर्ण रूप से इस धारा में चर्चा की गई है | साथ ही दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 77 कब नहीं लागू होगी ये भी बताया गया है ? इसको भी यहाँ जानेंगे, साथ ही इस पोर्टल www.nocriminals.org पर दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की अन्य महत्वपूर्ण धाराओं के बारे में विस्तार से बताया गया है आप उन आर्टिकल के माध्यम से अन्य धाराओं के बारे में भी विस्तार से जानकारी ले सकते हैं |
CrPC (दंड प्रक्रिया संहिता की धारा ) की धारा 77 के अनुसार :-
वारंट कहां निष्पादित किया जा सकता है
गिरफ्तारी का वारंट भारत के किसी भी स्थान में निष्पादित किया जा सकता है।
According to Section. 77 – “ Where warrant may be executed ”–
A warrant of arrest may be executed at any place in India.
आपको आज दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 77 “वारंट कहां निष्पादित किया जा सकता है“ इसके बारे में जानकारी हो गई होगी | कैसे इस धारा को लागू किया जायेगा ? इन सब के बारे में विस्तार से हमने उल्लेख किया है, यदि फिर भी इस धारा से सम्बन्धित या अन्य धाराओं से सम्बंधित किसी भी प्रकार की कुछ भी शंका आपके मन में हो या अन्य कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते है, तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपने प्रश्न और सुझाव हमें भेज सकते है |