साक्ष्य अधिनियम धारा 140 क्या है | Indian Evidence Section 140 in Hindi


साक्ष्य अधिनियम की धारा 140 क्या है

आज हम आपके लिए इस पेज पर साक्ष्य अधिनियम (Indian Evidence Act) की धारा 140 की जानकारी लेकर आये है | यहाँ हम आपको बताएँगे  कि साक्ष्य अधिनियम (Indian Evidence Act) की धारा 140 किस प्रकार से परिभाषित की गई है और इसका क्या अर्थ है ? साक्ष्य अधिनियम की धारा 140 क्या है, इसके बारे में आप यहाँ जानेंगे |

शील का साक्ष्य देने वाले साक्षी

इस पोर्टल के माध्यम से यहाँ साक्ष्य अधिनियम की धारा 140 क्या बताती है ? इसके बारे में पूर्ण रूप से बात होगी | साथ ही इस पोर्टल www.nocriminals.org पर अन्य साक्ष्य अधिनियम (Indian Evidence Act) की महत्वपूर्ण धाराओं के बारे में विस्तार से बताया गया है आप उन आर्टिकल के माध्यम से अन्य धाराओं के बारे में भी विस्तार से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं |

[Indian Evidence Act Sec. 140 in Hindi]

साक्ष्य अधिनियम धारा 113 क्या है



Indian Evidence Act (साक्ष्य अधिनियम) की धारा 140 के अनुसार :-

शील का साक्ष्य देने वाले साक्षी

शील का साक्ष्य देने वाले साक्षियों की प्रतिपरीक्षा और पुनःपरीक्षा की जा सकेगी।

According to Indian Evidence Act Section 140 –  “Witnesses to character”–

Witnesses to character may be cross-examined and re-examined.

साक्ष्य अधिनियम धारा 113 A क्या है

मित्रों उपरोक्त वर्णन से आपको आज साक्ष्य अधिनियम (Indian Evidence Act) की धारा 140 के बारे में जानकारी हो गई होगी | कैसे इस धारा को लागू किया जायेगा ?  इन सब के बारे में विस्तार से हमने उल्लेख किया है, यदि फिर भी इस धारा से सम्बन्धित या अन्य धाराओं से सम्बंधित किसी भी प्रकार की कुछ भी शंका आपके मन में हो या अन्य कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते है, तो आप हमें  कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपने प्रश्न और सुझाव हमें भेज सकते है | इसको अपने मित्रो के साथ शेयर जरूर करें |

साक्ष्य अधिनियम धारा 113 B क्या है

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