साक्ष्य अधिनियम धारा 1 क्या है | Indian Evidence Section 1 in Hindi


साक्ष्य अधिनियम की धारा 1 क्या है

आज हम आपके लिए इस पेज पर साक्ष्य अधिनियम (Indian Evidence Act) की धारा 1 की जानकारी लेकर आये है | यहाँ हम आपको बताएँगे  कि साक्ष्य अधिनियम (Indian Evidence Act) की धारा 1 किस प्रकार से परिभाषित की गई है और इसका क्या अर्थ है ? साक्ष्य अधिनियम की धारा 1 क्या है, इसके बारे में आप यहाँ जानेंगे |

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ

इस पोर्टल के माध्यम से यहाँ साक्ष्य अधिनियम की धारा 1 क्या बताती है ? इसके बारे में पूर्ण रूप से बात होगी | साथ ही इस पोर्टल www.nocriminals.org पर अन्य साक्ष्य अधिनियम (Indian Evidence Act) की महत्वपूर्ण धाराओं के बारे में विस्तार से बताया गया है आप उन आर्टिकल के माध्यम से अन्य धाराओं के बारे में भी विस्तार से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं |



साक्ष्य अधिनियम धारा 1 क्या है
साक्ष्य अधिनियम धारा 2 क्या है
साक्ष्य अधिनियम धारा 3 क्या है
साक्ष्य अधिनियम धारा 4 क्या है
साक्ष्य अधिनियम धारा 5 क्या है 
साक्ष्य अधिनियम धारा 6 क्या है
साक्ष्य अधिनियम धारा 7 क्या है
साक्ष्य अधिनियम धारा 8 क्या है
साक्ष्य अधिनियम धारा 9 क्या है
साक्ष्य अधिनियम धारा 10 क्या है

[Indian Evidence Act Sec. 1 in Hindi]

साक्ष्य अधिनियम धारा 2 क्या है 

Indian Evidence Act (साक्ष्य अधिनियम) की धारा 1 के अनुसार :-

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ

यह अधिनियम भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 कहा जा सकेगा।

इसका विस्तार [जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय] सम्पूर्ण भारत पर है और यह किसी न्यायालय में या के समक्ष की जिसके अन्तर्गत [आर्मी ऐक्ट (44 तथा 45 विक्टो, अ0 58) नेवल डिसिप्लिन ऐक्ट (29 तथा 30 विक्टो 109) या इण्डियन नेवी (डिसिप्लिन) ऐक्ट, 1934 (1934 का 34)] 5*** “[या एअर फोर्स ऐक्ट (7 जा० 5, अ0 51)] के अधीन संयोजित सेना न्यायालयों से भिन्न] सेना न्यायालय आते हैं, समस्त न्यायिक कार्यवाहियों को लागू है, किन्तु न तो किसी न्यायालय या आफिसर के समक्ष पेश किए शपथ-पत्रों को और न किसी मध्यस्थ के समक्ष की कार्यवाहियों को लागू है; और यह 1872 के सितम्बर के प्रथम दिन को प्रवृत्त होगा।

According to Indian Evidence Act Section 1 –       “Short title extent and commencement”–

This Act may be called the Indian Evidence Act, 1872.

Extent. –– It extends to the whole of India 2[except the State of Jammu and Kashmir] and applies to all judicial proceedings in or before any Court, including Courts-martial, 3[other than Courts-martial convened under the Army Act (44 & 45 Vict., c. 58)] 4[the Naval Discipline [29 & 30 Vict., 109] Act or 5*** the Indian Navy (Discipline) Act, 1934 (34 of 1934),] 6[or the Air Force Act (7 Geo. 5, c. 51)] but not to affidavits7 presented to any Court or officer, nor to proceedings before an arbitrator;

Commencement of Act.––And it shall come into force on the first day of September, 1872.

साक्ष्य अधिनियम धारा 3 क्या है

मित्रों उपरोक्त वर्णन से आपको आज साक्ष्य अधिनियम (Indian Evidence Act) की धारा 1 के बारे में जानकारी हो गई होगी | कैसे इस धारा को लागू किया जायेगा ?  इन सब के बारे में विस्तार से हमने उल्लेख किया है, यदि फिर भी इस धारा से सम्बन्धित या अन्य धाराओं से सम्बंधित किसी भी प्रकार की कुछ भी शंका आपके मन में हो या अन्य कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते है, तो आप  हमें  कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपने प्रश्न और सुझाव हमें भेज सकते है | इसको अपने मित्रो के साथ शेयर जरूर करें |

साक्ष्य अधिनियम धारा 4 क्या है

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