साक्ष्य अधिनियम धारा 5 क्या है | Indian Evidence Section 5 in Hindi


साक्ष्य अधिनियम की धारा 5 क्या है

आज हम आपके लिए इस पेज पर साक्ष्य अधिनियम (Indian Evidence Act) की धारा 5 की जानकारी लेकर आये है | यहाँ हम आपको बताएँगे  कि साक्ष्य अधिनियम (Indian Evidence Act) की धारा 5 किस प्रकार से परिभाषित की गई है और इसका क्या अर्थ है ? साक्ष्य अधिनियम की धारा 5 क्या है, इसके बारे में आप यहाँ जानेंगे |

विवाद्यक तथ्यों और सुसंगत तथ्यों का साक्ष्य दिया जा सकेगा

इस पोर्टल के माध्यम से यहाँ साक्ष्य अधिनियम की धारा 5 क्या बताती है ? इसके बारे में पूर्ण रूप से बात होगी | साथ ही इस पोर्टल www.nocriminals.org पर अन्य साक्ष्य अधिनियम (Indian Evidence Act) की महत्वपूर्ण धाराओं के बारे में विस्तार से बताया गया है आप उन आर्टिकल के माध्यम से अन्य धाराओं के बारे में भी विस्तार से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं |



साक्ष्य अधिनियम धारा 1 क्या है
साक्ष्य अधिनियम धारा 2 क्या है
साक्ष्य अधिनियम धारा 3 क्या है
साक्ष्य अधिनियम धारा 4 क्या है
साक्ष्य अधिनियम धारा 5 क्या है 
साक्ष्य अधिनियम धारा 6 क्या है
साक्ष्य अधिनियम धारा 7 क्या है
साक्ष्य अधिनियम धारा 8 क्या है
साक्ष्य अधिनियम धारा 9 क्या है
साक्ष्य अधिनियम धारा 10 क्या है

[Indian Evidence Act Sec. 5 in Hindi]

साक्ष्य अधिनियम धारा 4 क्या है

Indian Evidence Act (साक्ष्य अधिनियम) की धारा 5 के अनुसार :-

विवाद्यक तथ्यों और सुसंगत तथ्यों का साक्ष्य दिया जा सकेगा

किसी वाद या कार्यवाही में हर विवाद्यक तथ्य के और ऐसे अन्य तथ्यों के, जिन्हें एतस्मिन् पश्चात् सुसंगत घोषित किया गया है, अस्तित्व या अनस्तित्व का साक्ष्य दिया जा सकेगा और किन्हीं अन्यों का नहीं।

स्पष्टीकरण

यह धारा किसी व्यक्ति को ऐसे तथ्य का साक्ष्य देने के लिए योग्य नहीं बनाएगी, जिससे ‘सिविल प्रक्रिया से सम्बन्धित किसी तत्समय प्रवृत्त विधि के किसी उपबन्ध द्वारा बह साबित करने से निहकित कर दिया गया है।

दृष्टांत

(क) ख की मृत्यु कारित करने के आशय से उसे लाठी मार कर उसकी हत्या कारित करने के लिए क का विचारण किया जाता है।

क के विचारण में निम्नलिखित तथ्य विवाद्य है : क का ख को लाठी से मारना; क का ऐसी मार द्वारा ख की मृत्यु कारित करना; ख की मृत्यु कारित करने का क का आशय ।

(ख) एक वादकर्ता अपने साथ वह बन्धपत्र, जिस पर वह निर्भर करता है, मामले की पहली सुनवाई पर अपने साथ नहीं लाता और पेश करने के लिए तैयार नहीं रखता। यह धारा उसे इस योग्य नहीं बनाती कि ‘सिविल प्रक्रिया संहिता द्वारा विहित शर्तों के अनुकूल वह उस कार्यवाही के उत्तरवर्ती प्रक्रम में उस बन्धपत्र को पेश कर सके या उसकी अन्तर्वस्तु को साबित कर सके।

साक्ष्य अधिनियम धारा 3 क्या है

According to Indian Evidence Act Section 5 –        “Evidence may be given of facts in issue and relevant facts”–

Evidence may be given in any suit or proceeding of the existence of non-existence of every fact in issue and of such other facts as are hereinafter declared to be relevant, and of no others.

Explanation

This section shall not enable any person to give evidence of a fact which he is disentitled to prove by any provision of the law for the time being in force relating to Civil Procedure5.

Illustrations

(a) A is tried for the murder of B by beating him with a club with the intention of causing his death.

At A’s trial the following facts are in issue: ––

A’s beating B with the club;

A’s causing B’s death by such beating;

A’s intention to cause B’s death.

(b) A suitor does not bring with him, and have in readiness for production at the first hearing of the case, a bond on which he relies. This section does not enable him to produce the bond or prove its contents at a subsequent stage of the proceedings, otherwise than in accordance with the conditions prescribed by the Code of Civil Procedure.

साक्ष्य अधिनियम धारा 2 क्या है

मित्रों उपरोक्त वर्णन से आपको आज साक्ष्य अधिनियम (Indian Evidence Act) की धारा 5 के बारे में जानकारी हो गई होगी | कैसे इस धारा को लागू किया जायेगा ?  इन सब के बारे में विस्तार से हमने उल्लेख किया है, यदि फिर भी इस धारा से सम्बन्धित या अन्य धाराओं से सम्बंधित किसी भी प्रकार की कुछ भी शंका आपके मन में हो या अन्य कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते है, तो आप  हमें  कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपने प्रश्न और सुझाव हमें भेज सकते है | इसको अपने मित्रो के साथ शेयर जरूर करें |

साक्ष्य अधिनियम धारा 1 क्या है

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