साक्ष्य अधिनियम धारा 113 A क्या है | Indian Evidence Section 113 A in Hindi


साक्ष्य अधिनियम की धारा 113 A क्या है

आज हम आपके लिए इस पेज पर साक्ष्य अधिनियम (Indian Evidence Act) की धारा 113 A की जानकारी लेकर आये है | यहाँ हम आपको बताएँगे  कि साक्ष्य अधिनियम (Indian Evidence Act) की धारा 113 A किस प्रकार से परिभाषित की गई है और इसका क्या अर्थ है ? साक्ष्य अधिनियम की धारा 113 A क्या है, इसके बारे में आप यहाँ जानेंगे |

किसी विवाहित स्त्री द्वारा आत्महत्या के दुष्प्रेरण के बारे में उपधारणा

इस पोर्टल के माध्यम से यहाँ साक्ष्य अधिनियम की धारा 113 A क्या बताती है ? इसके बारे में पूर्ण रूप से बात होगी | साथ ही इस पोर्टल www.nocriminals.org पर अन्य साक्ष्य अधिनियम (Indian Evidence Act) की महत्वपूर्ण धाराओं के बारे में विस्तार से बताया गया है आप उन आर्टिकल के माध्यम से अन्य धाराओं के बारे में भी विस्तार से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं |

[Indian Evidence Act Sec. 113 A in Hindi]

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Indian Evidence Act (साक्ष्य अधिनियम) की धारा 113 A के अनुसार :-

किसी विवाहित स्त्री द्वारा आत्महत्या के दुष्प्रेरण के बारे में उपधारणा

जब प्रश्न यह है कि किसी स्त्री द्वारा आत्महत्या का करना उसके पति या उसके पति के किसी नातेदार द्वारा दुष्प्रेरित किया गया है और यह दर्शित किया गया है कि उसने अपने विवाह की तारीख से सात वर्ष की अवधि के भीतर आत्महत्या की थी और यह कि उसके पति या उसके पति के ऐसे नातेदार ने उसके प्रति कूरता की थी, तो न्यायालय मामले की सभी अन्य परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए यह उपधारणा कर सकेगा कि ऐसी आत्महत्या उसके पति या उसके पति के ऐसे नातेदार द्वारा दुष्प्रेरित की गई थी।

स्पष्टीकरण- इस धारा के प्रयोजनों के लिए “क्रूरता का वही अर्थ है, जो भारतीय दण्ड संहिता (1860 का 45) की धारा 498क में है।]

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According to Indian Evidence Act Section 113 A – “Presumption as to abetment of suicide by a married woman”–

When the question is whether the commission of suicide by a woman had been abetted by her husband or any relative of her husband and it is shown that she had committed suicide within a period of seven years from the date of her marriage and that her husband or such relative of her husband had subjected her to cruelty, the court may presume, having regard to all the other circumstances of the case, that such suicide had been abetted by her husband or by such relative of her husband.

Explanation. –– For the purposes of this section, “cruelty” shall have the same meaning as in section 498A of the Indian Penal Code (45 of 1860).

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मित्रों उपरोक्त वर्णन से आपको आज साक्ष्य अधिनियम (Indian Evidence Act) की धारा 113 A के बारे में जानकारी हो गई होगी | कैसे इस धारा को लागू किया जायेगा ?  इन सब के बारे में विस्तार से हमने उल्लेख किया है, यदि फिर भी इस धारा से सम्बन्धित या अन्य धाराओं से सम्बंधित किसी भी प्रकार की कुछ भी शंका आपके मन में हो या अन्य कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते है, तो आप हमें  कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपने प्रश्न और सुझाव हमें भेज सकते है | इसको अपने मित्रो के साथ शेयर जरूर करें |

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