साक्ष्य अधिनियम धारा 127 क्या है | Indian Evidence Section 127 in Hindi


साक्ष्य अधिनियम की धारा 127 क्या है

आज हम आपके लिए इस पेज पर साक्ष्य अधिनियम (Indian Evidence Act) की धारा 127 की जानकारी लेकर आये है | यहाँ हम आपको बताएँगे  कि साक्ष्य अधिनियम (Indian Evidence Act) की धारा 127 किस प्रकार से परिभाषित की गई है और इसका क्या अर्थ है ? साक्ष्य अधिनियम की धारा 127 क्या है, इसके बारे में आप यहाँ जानेंगे |

धारा 126 दुभाषियों आदि को लागू होगी

इस पोर्टल के माध्यम से यहाँ साक्ष्य अधिनियम की धारा 127 क्या बताती है ? इसके बारे में पूर्ण रूप से बात होगी | साथ ही इस पोर्टल www.nocriminals.org पर अन्य साक्ष्य अधिनियम (Indian Evidence Act) की महत्वपूर्ण धाराओं के बारे में विस्तार से बताया गया है आप उन आर्टिकल के माध्यम से अन्य धाराओं के बारे में भी विस्तार से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं |

[Indian Evidence Act Sec. 127 in Hindi]

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Indian Evidence Act (साक्ष्य अधिनियम) की धारा 127 के अनुसार :-

धारा 126 दुभाषियों आदि को लागू होगी

धारा 126 के उपबन्ध दुभाषियों और बैरिस्टरों, प्लीडरों, अटर्नियों और वकीलों के लिपिकों या सेवकों को लागू होंगे।

According to Indian Evidence Act Section 127 –“Section 126 to apply to interpreters, etc”–

The provisions of section 126 shall apply to interpreters, and the clerks or servants of barristers, pleaders, attorneys and vakils.

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मित्रों उपरोक्त वर्णन से आपको आज साक्ष्य अधिनियम (Indian Evidence Act) की धारा 127 के बारे में जानकारी हो गई होगी | कैसे इस धारा को लागू किया जायेगा ?  इन सब के बारे में विस्तार से हमने उल्लेख किया है, यदि फिर भी इस धारा से सम्बन्धित या अन्य धाराओं से सम्बंधित किसी भी प्रकार की कुछ भी शंका आपके मन में हो या अन्य कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते है, तो आप हमें  कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपने प्रश्न और सुझाव हमें भेज सकते है | इसको अपने मित्रो के साथ शेयर जरूर करें |

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