साक्ष्य अधिनियम की धारा 148 क्या है
आज हम आपके लिए इस पेज पर साक्ष्य अधिनियम (Indian Evidence Act) की धारा 148 की जानकारी लेकर आये है | यहाँ हम आपको बताएँगे कि साक्ष्य अधिनियम (Indian Evidence Act) की धारा 148 किस प्रकार से परिभाषित की गई है और इसका क्या अर्थ है ? साक्ष्य अधिनियम की धारा 148 क्या है, इसके बारे में आप यहाँ जानेंगे |
साक्षी को उत्तर देने के लिए कब विवश किया जाए
इस पोर्टल के माध्यम से यहाँ साक्ष्य अधिनियम की धारा 148 क्या बताती है ? इसके बारे में पूर्ण रूप से बात होगी | साथ ही इस पोर्टल www.nocriminals.org पर अन्य साक्ष्य अधिनियम (Indian Evidence Act) की महत्वपूर्ण धाराओं के बारे में विस्तार से बताया गया है आप उन आर्टिकल के माध्यम से अन्य धाराओं के बारे में भी विस्तार से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं |
[Indian Evidence Act Sec. 148 in Hindi]
साक्ष्य अधिनियम धारा 113 क्या है
Indian Evidence Act (साक्ष्य अधिनियम) की धारा 148 के अनुसार :-
न्यायालय विनिश्चित करेगा कि कब प्रश्न पूछा जाएगा और साक्षी को उत्तर देने के लिए कब विवश किया जाएगा
यदि ऐसा कोई प्रश्न ऐसी बात से संबंधित है, जो उस बात या कार्यवाही से वहाँ तक के सिवाय, जहाँ तक कि वह साक्षी के शील को दोष लगाकर उसकी विश्वसनीयता पर प्रभाव डालती है. सुसंगत नहीं है, तो न्यायालय विनिश्चित करेगा कि साक्षी को उत्तर देने के लिए विवश किया जाए या नहीं और यदि वह ठीक समझे, तो साक्षी को सचेत कर सकेगा कि वह उसका उत्तर देने के लिए आबद्ध नहीं है। अपने विवेक का प्रयोग करने में न्यायालय निम्नलिखित विचारों को ध्यान में रखेगा :
(1) ऐसे प्रश्न उचित हैं, यदि वे ऐसी प्रकृति के हैं कि उनके द्वारा प्रबण किए गए लांछन की सत्यता उस विषय में, जिसका वह साक्षी परिसाक्ष्य देता है, साक्षी की विश्वसनीयता के बारे में न्यायालय की राय पर गम्भीर प्रभाव डालेगी;
(2) ऐसे प्रश्न अनुचित हैं, यदि उनके द्वारा प्रवहण किया गया लांछन ऐसी बातों के संबंध में है जो समय में उतनी अतीत हैं या जो इस प्रकार की है कि लांछन की सत्यता उस विषय में, जिसका वह साक्षी परिसाक्ष्य देता है, साक्षी की विश्वसनीयता के बारे में न्यायालय की राय पर प्रभाव नहीं डालेगी या बहुत थोड़ी मात्रा में प्रभाव डालेगी;
(3) ऐसे प्रश्न अनुचित हैं, यदि साक्षी के शील के विरुद्ध किए गए लांछन के महत्व और उसके साक्ष्य के महत्व के बीच भारी अननुपात है:
(4) न्यायालय, यदि वह ठीक समझे, साक्षी के उत्तर देने से इंकार करने पर यह अनुमान लगा सकेगा कि उत्तर यदि दिया जाता तो, प्रतिकूल होता।
साक्ष्य अधिनियम धारा 113 A क्या है
According to Indian Evidence Act Section 148 – “Court to decide when question shall be asked and when witness compelled to answer”–
If any such question relates to a matter not relevant to the suit or proceeding, except in so far as it affects the credit of the witness by injuring his character, the Court shall decide whether or not the witness shall be compelled to answer it, and may, if it thinks fit, warn the witness that he is not obliged to answer it. In exercising its discretion, the Court shall have regard to the following considerations: ––
(1) such questions are proper if they are of such a nature that the truth of the imputation conveyed by them would seriously affect the opinion of the Court as to the credibility of the witness on the matter to which he testifies;
(2) such questions are improper if the imputation which they convey relates to matters so remote in time, or of such a character, that the truth of the imputation would not affect, or would affect in a slight degree, the opinion of the Court as to the credibility of the witness on the matter to which he testifies;
(3) such questions are improper if there is a great disproportion between the importance of the imputation made against the witness’s character and the importance of his evidence;
(4) the Court may, if it sees fit, draw, from the witness’s refusal to answer, the inference that the answer if given would be unfavourable.
साक्ष्य अधिनियम धारा 113 B क्या है
मित्रों उपरोक्त वर्णन से आपको आज साक्ष्य अधिनियम (Indian Evidence Act) की धारा 148 के बारे में जानकारी हो गई होगी | धारा 148 क्या है? इसके बारे में विस्तार से हमने उल्लेख किया है, यदि फिर भी इस धारा से सम्बन्धित या अन्य धाराओं से सम्बंधित किसी भी प्रकार की कुछ भी शंका आपके मन में हो या अन्य कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपने प्रश्न और सुझाव हमें भेज सकते है | इसको अपने मित्रो के साथ शेयर जरूर करें |
साक्ष्य अधिनियम धारा 114 A क्या है