साक्ष्य अधिनियम धारा 149 क्या है | Indian Evidence Section 149 in Hindi


साक्ष्य अधिनियम की धारा 149 क्या है

आज हम आपके लिए इस पेज पर साक्ष्य अधिनियम (Indian Evidence Act) की धारा 149 की जानकारी लेकर आये है | यहाँ हम आपको बताएँगे  कि साक्ष्य अधिनियम (Indian Evidence Act) की धारा 149 किस प्रकार से परिभाषित की गई है और इसका क्या अर्थ है ? साक्ष्य अधिनियम की धारा 149 क्या है, इसके बारे में आप यहाँ जानेंगे |

युक्तियुक्त आधारों के बिना प्रश्न न पूछा जाएगा

इस पोर्टल के माध्यम से यहाँ साक्ष्य अधिनियम की धारा 149 क्या बताती है ? इसके बारे में पूर्ण रूप से बात होगी | साथ ही इस पोर्टल www.nocriminals.org पर अन्य साक्ष्य अधिनियम (Indian Evidence Act) की महत्वपूर्ण धाराओं के बारे में विस्तार से बताया गया है आप उन आर्टिकल के माध्यम से अन्य धाराओं के बारे में भी विस्तार से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं |

[Indian Evidence Act Sec. 149 in Hindi]

साक्ष्य अधिनियम धारा 113 क्या है



Indian Evidence Act (साक्ष्य अधिनियम) की धारा 149 के अनुसार :-

युक्तियुक्त आधारों के बिना प्रश्न न पूछा जाएगा

कोई भी ऐसा प्रश्न, जैसा धारा 148 में निर्दिष्ट है, नहीं पूछा जाना चाहिए, जब तक कि पूछने वाले व्यक्ति के पास यह सोचने के लिए युक्तियुक्त आधार न हो कि यह लांछन, जिसका उससे प्रवहण होता है, सुआधारित है।

दृष्टांत

(क) किसी बैरिस्टर को किसी अटर्नी या वकील द्वारा अनुदेश दिया गया है कि एक महत्वपूर्ण साक्षी डकैत है । उस साक्षी से यह पूछने के लिए कि क्या वह डकैत है, यह युक्तियुक्त आधार है।

(ख) किसी वकील को न्यायालय में किसी व्यक्ति द्वारा जानकारी दी जाती है कि एक महत्वपूर्ण साक्षी डकैत है। जानकारी देने वाला वकील द्वारा प्रश्न किए जाने पर अपने कथन के लिए समाधानप्रद कारण बताता है। उस साक्षी से यह पूछने के लिए कि क्या वह डकैत है, यह युक्तियुक्त आधार है।

(ग) किसी साक्षी से, जिसके बारे में कुछ भी ज्ञात नहीं है, अटकलपच्चू पूछा जाता है कि क्या वह डकैत है। यहां इस प्रश्न के लिए कोई युक्तियुक्त आधार नहीं है।

(घ) कोई साक्षी, जिसके बारे में कुछ भी ज्ञात नहीं है, अपने जीवन के ढंग और जीविका के साधनों के बारे में पूछे जाने पर असमाधानप्रद उत्तर देता है। उससे यह पूछने का कि क्या वह डकैत है यह युक्तियुक्त आधार हो सकता है।

साक्ष्य अधिनियम धारा 113 A क्या है

According to Indian Evidence Act Section 149 – “Question not to be asked without reasonable grounds”–

 No such question as is referred to in section 148 ought to be asked, unless the person asking it has reasonable grounds for thinking that the imputation which it conveys is well-founded.

Illustrations

(a) A barrister is instructed by an attorney or vakil that an important witness is a daccait. This is a reasonable ground for asking the witness whether he is a daccait.

(b) A pleader is informed by a person in Court that an important witness is a dakait. The informant, on being questioned by the pleader, gives satisfactory reasons for his statement. This is a reasonable ground for asking the witness whether he is a daccait.

(c) A witness, of whom nothing whatever is known is asked at random whether he is a dakait. There are here no reasonable ground for the question.

(d) A witness, of whom nothing whatever is known, being questioned as to his mode of life and means of living, gives unsatisfactory answers. This may be a reasonable ground for asking him if he is a daccait.

साक्ष्य अधिनियम धारा 113 B क्या है

मित्रों उपरोक्त वर्णन से आपको आज साक्ष्य अधिनियम (Indian Evidence Act) की धारा 149 के बारे में जानकारी हो गई होगी | धारा 149 क्या है?  इसके बारे में विस्तार से हमने उल्लेख किया है, यदि फिर भी इस धारा से सम्बन्धित या अन्य धाराओं से सम्बंधित किसी भी प्रकार की कुछ भी शंका आपके मन में हो या अन्य कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते है, तो आप हमें  कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपने प्रश्न और सुझाव हमें भेज सकते है | इसको अपने मित्रो के साथ शेयर जरूर करें |

साक्ष्य अधिनियम धारा 114 A क्या है 

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