सीआरपीसी की धारा 41 A क्या है
दंड प्रक्रिया सहिता में “पुलिस अधिकारी के समक्ष हाजिर होने की सूचना“ इसका प्रावधान सीआरपीसी (CrPC) की धारा 41 A में किया गया है | यहाँ हम आपको ये बताने का प्रयास करेंगे कि दंड प्रक्रिया सहिता (CrPC) की धारा 41 A के लिए किस तरह अप्लाई होगी | दंड प्रक्रिया सहिता यानि कि CrPC की धारा 41 A क्या है ? इसके सभी पहलुओं के बारे में विस्तार से यहाँ समझने का प्रयास करेंगे | आशा है हमारी टीम द्वारा किया गया प्रयास आपको पसंद आ रहा होगा |
(CrPC Section 41 A) Dand Prakriya Sanhita Dhara 41 A (पुलिस अधिकारी के समक्ष हाजिर होने की सूचना)
इस पेज पर दंड प्रक्रिया सहिता की धारा 41 A में “पुलिस अधिकारी के समक्ष हाजिर होने की सूचना“ इसके बारे में क्या प्रावधान बताये गए हैं ? इनके बारे में पूर्ण रूप से इस धारा में चर्चा की गई है | साथ ही दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 41 A कब नहीं लागू होगी ये भी बताया गया है ? इसको भी यहाँ जानेंगे, साथ ही इस पोर्टल www.nocriminals.org पर दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की अन्य महत्वपूर्ण धाराओं के बारे में विस्तार से बताया गया है आप उन आर्टिकल के माध्यम से अन्य धाराओं के बारे में भी विस्तार से जानकारी ले सकते हैं |
CrPC (दंड प्रक्रिया संहिता की धारा) की धारा 41 A के अनुसार :- –
पुलिस अधिकारी के समक्ष हाजिर होने की सूचना—
(1) पुलिस अधिकारी, ऐसे सभी मामलों में जिनमें धारा 41 की उपधारा (1) के उपबंधों के अधीन किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी अपेक्षित नहीं है, उस व्यक्ति को जिसके विरुद्ध इस बारे में उचित परिवाद किया जा चुका है या विश्वसनीय इत्तिला प्राप्त हो चुकी है या उचित संदेह विद्यमान है कि उसने संज्ञेय अपराध किया है, उसके समक्ष यह ऐसे अन्य स्थान पर, जो सूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए उपसंजात होने के लिए निदेश देते हुए सूचना जारी करेगा]।
(2) जहां ऐसी सूचना किसी व्यक्ति को जारी की जाती है, वहां उस व्यक्ति का यह कर्तव्य होगा कि वह सूचना के निबंधनों का अनुपालन करे।
(3) जहां ऐसा व्यक्ति सूचना का अनुपालन करता है और अनुपालन करता रहता है वहां उसे सूचना में निर्दिष्ट अपराध के संबंध में तब तक गिरफ्तार नहीं किया जाएगा जब तक लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से पुलिस अधिकारी की यह राय न हो कि उसे गिरफ्तार कर लेना चाहिए।
[(4) जहां ऐसा व्यक्ति, किसी भी समय सूचना के निबंधनों का अनुपालन करने में असफल रहता है, वहां पुलिस अधिकारी के लिए यह विधिपूर्ण होगा कि वह उसे, ऐसे आदेशों के अधीन रहते हुए, जो इस निमित्त सक्षम न्यायालय द्वारा पारित किए गए हों, सूचना में वर्णित अपराध के लिए गिरफ्तार करे।]
According to Section. 41 A – “ Notice of appearance before police officer ”–
(1) 2[The police officer shall], in all cases where the arrest of a person is not required under the provisions of sub-section (1) of section 41, issue a notice directing the person against whom a reasonable complaint has been made, or credible information has been received, or a reasonable suspicion exists that he has committed a cognizable offence, to appear before him or at such other place as may be specified in the notice.
(2) Where such a notice is issued to any person, it shall be the duty of that person to comply with the terms of the notice.
(3) Where such person complies and continues to comply with the notice, he shall not be arrested in respect of the offence referred to in the notice unless, for reasons to be recorded, the police officer is of the opinion that he ought to be arrested.
3[(4) Where such person, at any time, fails to comply with the terms of the notice or is unwilling to identify himself, the police officer may, subject to such orders as may have been passed by a competent Court in this behalf, arrest him for the offence mentioned in the notice.]
आपको आज दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 41 A “पुलिस अधिकारी के समक्ष हाजिर होने की सूचना“ इसके बारे में जानकारी हो गई होगी | कैसे इस धारा को लागू किया जायेगा ? इन सब के बारे में विस्तार से हमने उल्लेख किया है, यदि फिर भी इस धारा से सम्बन्धित या अन्य धाराओं से सम्बंधित किसी भी प्रकार की कुछ भी शंका आपके मन में हो या अन्य कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते है, तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपने प्रश्न और सुझाव हमें भेज सकते है |