सीआरपीसी की धारा 105 क्या है
दंड प्रक्रिया सहिता में “पेश की गई दस्तावेज आदि, को परिबद्ध करने की शक्ति“ इसका प्रावधान सीआरपीसी (CrPC) की धारा 105 में किया गया है | यहाँ हम आपको ये बताने का प्रयास करेंगे कि दंड प्रक्रिया सहिता (CrPC) की धारा 105 के लिए किस तरह अप्लाई होगी | दंड प्रक्रिया सहिता यानि कि CrPC की धारा 105 क्या है ? इसके सभी पहलुओं के बारे में विस्तार से यहाँ समझने का प्रयास करेंगे | आशा है हमारी टीम द्वारा किया गया प्रयास आपको पसंद आ रहा होगा |
(CrPC Section 105) Dand Prakriya Sanhita Dhara 105 (पेश की गई दस्तावेज आदि, को परिबद्ध करने की शक्ति)
इस पेज पर दंड प्रक्रिया सहिता की धारा 105 में “पेश की गई दस्तावेज आदि, को परिबद्ध करने की शक्ति“ इसके बारे में क्या प्रावधान बताये गए हैं ? इनके बारे में पूर्ण रूप से इस धारा में चर्चा की गई है | साथ ही दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 105 कब नहीं लागू होगी ये भी बताया गया है ? इसको भी यहाँ जानेंगे, साथ ही इस पोर्टल www.nocriminals.org पर दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की अन्य महत्वपूर्ण धाराओं के बारे में विस्तार से बताया गया है आप उन आर्टिकल के माध्यम से अन्य धाराओं के बारे में भी विस्तार से जानकारी ले सकते हैं |
CrPC (दंड प्रक्रिया संहिता की धारा ) की धारा 105 के अनुसार :-
पेश की गई दस्तावेज आदि, को परिबद्ध करने की शक्ति-
यदि कोई न्यायालय ठीक समझता है, तो वह किसी दस्तावेज या चीज को, जो इस संहिता के अधीन उसके समक्ष पेश की गई है, परिबद्ध कर सकता है।
According to Section. 105 – “ Power to Impound Document, etc., Produced ”–
Any Court may, if it thinks fit, impound any document or thing produced before it under this Code.
आपको आज दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 105 “पेश की गई दस्तावेज आदि, को परिबद्ध करने की शक्ति“ इसके बारे में जानकारी हो गई होगी | कैसे इस धारा को लागू किया जायेगा ? इन सब के बारे में विस्तार से हमने उल्लेख किया है, यदि फिर भी इस धारा से सम्बन्धित या अन्य धाराओं से सम्बंधित किसी भी प्रकार की कुछ भी शंका आपके मन में हो या अन्य कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते है, तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपने प्रश्न और सुझाव हमें भेज सकते है |