सीआरपीसी की धारा 109 क्या है | Section 109 CRPC in Hindi


सीआरपीसी की धारा 109 क्या है

दंड प्रक्रिया सहिता में संदिग्ध व्यक्तियों से सदाचार के लिए प्रतिभूतिइसका प्रावधान सीआरपीसी (CrPC) की धारा 109 में  किया गया है | यहाँ हम आपको ये बताने का प्रयास करेंगे कि दंड प्रक्रिया सहिता (CrPC) की धारा 109 के लिए किस तरह अप्लाई होगी | दंड प्रक्रिया सहिता यानि कि CrPC की धारा 109 क्या है ? इसके सभी पहलुओं के बारे में विस्तार से यहाँ समझने का प्रयास करेंगे | आशा है हमारी टीम द्वारा किया गया प्रयास आपको पसंद आ रहा होगा |

(CrPC Section 109) Dand Prakriya Sanhita Dhara 109 (संदिग्ध व्यक्तियों से सदाचार के लिए प्रतिभूति)

इस पेज पर दंड प्रक्रिया सहिता की धारा 109 में “संदिग्ध व्यक्तियों से सदाचार के लिए प्रतिभूतिइसके बारे में क्या प्रावधान बताये गए हैं ? इनके बारे में पूर्ण रूप से इस धारा में चर्चा की गई है | साथ ही दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 109 कब नहीं लागू होगी ये भी बताया गया है ? इसको भी यहाँ जानेंगे, साथ ही इस पोर्टल www.nocriminals.org पर दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की अन्य महत्वपूर्ण धाराओं के बारे में विस्तार से बताया गया है आप उन आर्टिकल के माध्यम से अन्य धाराओं के बारे में भी विस्तार से जानकारी  ले सकते हैं |

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CrPC (दंड प्रक्रिया संहिता की धारा ) की धारा 109 के अनुसार :-

संदिग्ध व्यक्तियों से सदाचार के लिए प्रतिभूति—

जब किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट] को इत्तिला मिलती है कि कोई व्यक्ति उसकी स्थानीय अधिकारिता के अंदर अपनी उपस्थिति छिपाने के लिए पूर्वावधानियां बरत रहा है और यह विश्वास करने का कारण है कि वह कोई संज्ञेय अपराध करने की दृष्टि से ऐसा कर रहा है, तब वह मजिस्ट्रेट ऐसे व्यक्ति से इसमें इसके पश्चात् उपबंधित रीति से अपेक्षा कर सकता है कि वह कारण दर्शित करे कि एक वर्ष से अनधिक की इतनी अवधि के लिए, जितनी वह मजिस्ट्रेट ठीक समझे, उसे अपने सदाचार के लिए प्रतिभुओं सहित या रहित बंधपत्र निष्पादित करने के लिए आदेश क्यों न दिया जाए।

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According to Section. 109 –“Security for good Behaviour From Suspected Persons ”–

When[ an Executive Magistrate] 1 receives information that there is within his local jurisdiction a person taking precaution to conceal his presence and that there is reason to believe that he is doing so with a view to committing a cognizable offence, the Magistrate may in the manner hereinafter provided, require such person to show cause why he should not be ordered to execute a bond, with or without sureties, for his good behaviour for such. period, not exceeding one year, as the Magistrate thinks fit.

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आपको आज  दंड प्रक्रिया संहिता  की धारा 109 “संदिग्ध व्यक्तियों से सदाचार के लिए प्रतिभूतिइसके  बारे में जानकारी हो गई होगी | कैसे इस धारा को लागू किया जायेगा ?  इन सब के बारे में विस्तार से हमने उल्लेख किया है, यदि फिर भी इस धारा से सम्बन्धित या अन्य धाराओं से सम्बंधित किसी भी प्रकार की कुछ भी शंका आपके मन में हो या अन्य कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते है, तो आप  कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपने प्रश्न और सुझाव हमें भेज सकते है |

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