सीआरपीसी की धारा 158 क्या है | Section 158 CRPC in Hindi


सीआरपीसी की धारा 158 क्या है

दंड प्रक्रिया सहिता में रिपोर्ट कैसे दी जाएंगीइसका प्रावधान सीआरपीसी (CrPC) की धारा 158 में  किया गया है | यहाँ हम आपको ये बताने का प्रयास करेंगे कि दंड प्रक्रिया सहिता (CrPC) की धारा 158 के लिए किस तरह अप्लाई होगी | दंड प्रक्रिया सहिता यानि कि CrPC की धारा 158 क्या है ? इसके सभी पहलुओं के बारे में विस्तार से यहाँ समझने का प्रयास करेंगे | आशा है हमारी टीम द्वारा किया गया प्रयास आपको पसंद आ रहा होगा |

(CrPC Section 158) Dand Prakriya Sanhita Dhara 158 (रिपोर्ट कैसे दी जाएंगी)

इस पेज पर दंड प्रक्रिया सहिता की धारा 158 में “रिपोर्ट कैसे दी जाएंगीइसके बारे में क्या प्रावधान बताये गए हैं ? इनके बारे में पूर्ण रूप से इस धारा में चर्चा की गई है | साथ ही दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 158 कब नहीं लागू होगी ये भी बताया गया है ? इसको भी यहाँ जानेंगे, साथ ही इस पोर्टल www.nocriminals.org पर दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की अन्य महत्वपूर्ण धाराओं के बारे में विस्तार से बताया गया है आप उन आर्टिकल के माध्यम से अन्य धाराओं के बारे में भी विस्तार से जानकारी  ले सकते हैं |

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CrPC (दंड प्रक्रिया संहिता की धारा ) की धारा 158 के अनुसार :-

रिपोर्ट कैसे दी जाएंगी-

(1) धारा 157 के अधीन मजिस्ट्रेट को भेजी जाने वाली प्रत्येक रिपोर्ट, यदि राज्य सरकार ऐसा निदेश देती है, तो पुलिस के ऐसे वरिष्ठ अधिकारी के माध्यम से दी जाएगी, जिसे राज्य सरकार साधारण या विशेष आदेश द्वारा इस निमित्त नियत करे।

(2) ऐसा वरिष्ठ अधिकारी पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को ऐसे अनुदेश दे सकता है जो वह ठीक समझे और उस रिपोर्ट पर उन अनुदेशों को अभिलिखित करने के पश्चात उसे अविलंब मजिस्ट्रेट के पास भेज देगा।

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According to Section. 158 –  “Report how Submitted ”–

(1) Every report sent to a Magistrate under section 157 shall, if the State Government so directs, be submitted through such superior officer of police as the State Government, by general or special order, appoints in that behalf.

(2) Such superior officer may give such instructions to the officer in charge of the police station as he thinks fit, and shall, after recording such instructions on such report, transmit the same without delay to the Magistrate.

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आपको आज  दंड प्रक्रिया संहिता  की धारा 158 “रिपोर्ट कैसे दी जाएंगीइसके  बारे में जानकारी हो गई होगी | कैसे इस धारा को लागू किया जायेगा ?  इन सब के बारे में विस्तार से हमने उल्लेख किया है, यदि फिर भी इस धारा से सम्बन्धित या अन्य धाराओं से सम्बंधित किसी भी प्रकार की कुछ भी शंका आपके मन में हो या अन्य कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते है, तो आप  कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपने प्रश्न और सुझाव हमें भेज सकते है |

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