सीआरपीसी की धारा 168 क्या है
दंड प्रक्रिया सहिता में “अधनीस्थ पुलिस अधिकारी द्वारा अन्वेषण की रिपोर्ट“ इसका प्रावधान सीआरपीसी (CrPC) की धारा 168 में किया गया है | यहाँ हम आपको ये बताने का प्रयास करेंगे कि दंड प्रक्रिया सहिता (CrPC) की धारा 168 के लिए किस तरह अप्लाई होगी | दंड प्रक्रिया सहिता यानि कि CrPC की धारा 168 क्या है ? इसके सभी पहलुओं के बारे में विस्तार से यहाँ समझने का प्रयास करेंगे | आशा है हमारी टीम द्वारा किया गया प्रयास आपको पसंद आ रहा होगा |
(CrPC Section 168) Dand Prakriya Sanhita Dhara 168 (अधनीस्थ पुलिस अधिकारी द्वारा अन्वेषण की रिपोर्ट)
इस पेज पर दंड प्रक्रिया सहिता की धारा 168 में “अधनीस्थ पुलिस अधिकारी द्वारा अन्वेषण की रिपोर्ट“ इसके बारे में क्या प्रावधान बताये गए हैं ? इनके बारे में पूर्ण रूप से इस धारा में चर्चा की गई है | साथ ही दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 168 कब नहीं लागू होगी ये भी बताया गया है ? इसको भी यहाँ जानेंगे, साथ ही इस पोर्टल www.nocriminals.org पर दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की अन्य महत्वपूर्ण धाराओं के बारे में विस्तार से बताया गया है आप उन आर्टिकल के माध्यम से अन्य धाराओं के बारे में भी विस्तार से जानकारी ले सकते हैं |
CrPC (दंड प्रक्रिया संहिता की धारा ) की धारा 168 के अनुसार :-
अधनीस्थ पुलिस अधिकारी द्वारा अन्वेषण की रिपोर्ट-
जब कोई अधीनस्थ पुलिस अधिकारी इस अध्याय के अधीन कोई अन्वेषण करता है तब वह उस अन्वेषण के परिणाम की रिपोर्ट पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को करेगा।
According to Section. 168 – “ Report of Investigation by Subordinate Police Officer ”–
When any subordinate police officer has made any investigation under this Chapter, he shall report the result of such investigation to the officer in charge of the police station.
आपको आज दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 168 “अधनीस्थ पुलिस अधिकारी द्वारा अन्वेषण की रिपोर्ट“ इसके बारे में जानकारी हो गई होगी | कैसे इस धारा को लागू किया जायेगा ? इन सब के बारे में विस्तार से हमने उल्लेख किया है, यदि फिर भी इस धारा से सम्बन्धित या अन्य धाराओं से सम्बंधित किसी भी प्रकार की कुछ भी शंका आपके मन में हो या अन्य कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते है, तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपने प्रश्न और सुझाव हमें भेज सकते है |