सीआरपीसी की धारा 51 क्या है | Section 51 CRPC in Hindi


सीआरपीसी की धारा 51 क्या है

दंड प्रक्रिया सहिता में गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की तलाशीइसका प्रावधान सीआरपीसी (CrPC) की धारा 51 में  किया गया है | यहाँ हम आपको ये बताने का प्रयास करेंगे कि दंड प्रक्रिया सहिता (CrPC) की धारा 51 के लिए किस तरह अप्लाई होगी | दंड प्रक्रिया सहिता यानि कि CrPC की धारा 51 क्या है ? इसके सभी पहलुओं के बारे में विस्तार से यहाँ समझने का प्रयास करेंगे | आशा है हमारी टीम द्वारा किया गया प्रयास आपको पसंद आ रहा होगा |

(CrPC Section 51) Dand Prakriya Sanhita Dhara 51 (गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की तलाशी)

इस पेज पर दंड प्रक्रिया सहिता की धारा 51 में “गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की तलाशीइसके बारे में क्या प्रावधान बताये गए हैं ? इनके बारे में पूर्ण रूप से इस धारा में चर्चा की गई है | साथ ही दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 51 कब नहीं लागू होगी ये भी बताया गया है ? इसको भी यहाँ जानेंगे, साथ ही इस पोर्टल www.nocriminals.org पर दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की अन्य महत्वपूर्ण धाराओं के बारे में विस्तार से बताया गया है आप उन आर्टिकल के माध्यम से अन्य धाराओं के बारे में भी विस्तार से जानकारी  ले सकते हैं |

सीआरपीसी की धारा 34 क्या है



CrPC (दंड प्रक्रिया संहिता की धारा ) की धारा 51 के अनुसार :-

गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की तलाशी-

(1) जब कभी पुलिस अधिकारी द्वारा ऐसे वारंट के अधीन, जो जमानत लिए जाने का उपबंध नहीं करता है या ऐसे वारंट के अधीन, जो जमानत लिए जाने का उपबंध करता है किंतु गिरफ्तार किया गया व्यक्ति जमानत नहीं दे सकता है, कोई व्यक्ति गिरफ्तार किया जाता है,

तथा जब कभी कोई व्यक्ति वारंट के बिना या प्राइवेट व्यक्ति द्वारा वारंट के अधीन गिरफ्तार किया जाता है और वैध रूप से उसकी जमानत नहीं ली जा सकती है या वह जमानत देने में असमर्थ है.

तब गिरफ्तारी करने वाला अधिकारी, या जब गिरफ्तारी प्राइवेट व्यक्ति द्वारा की जाती है तब वह पुलिस अधिकारी, जिसे वह व्यक्ति गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को सौंपता है, उस व्यक्ति की तलाशी ले सकता है और पहनने के आवश्यक वस्त्रों को छोड़कर उसके पास पाई गई सब वस्तुओं को सुरक्षित अभिरक्षा में रख सकता है और जहां गिरफ्तार किए गए व्यक्ति से कोई वस्तु अभिगृहीत की जाती है वहां ऐसे व्यक्ति को एक रसीद दी जाएगी जिसमें पुलिस अधिकारी द्वारा कब्जे में की गई वस्तं दर्शित होंगी।

(2) जब कभी किसी स्त्री की तलाशी करना आवश्यक हो तब ऐसी तलाशी शिष्टता का पूरा ध्यान रखते हुए अन्य स्त्री द्वारा की जाएगी।

सीआरपीसी की धारा 33 क्या है

 According to Section. 51 –  “  Search of arrested person ”–

(1) Whenever a person is arrested by a police officer under a warrant which does not provide for the taking of bail, or under a warrant which provides for the taking of bail but the Person arrested cannot furnish bail, and whenever a person is arrested without warrant, or by a private person under a warrant, and cannot legally be admitted to bail, or is unable to furnish bail, the officer making the arrest or, when the arrest is made by a private person, the police officer to whom he makes over the person arrested, may search such person, and place in safe custody all articles, other than necessary wearing- apparel, found upon him and where any article is seized from the arrested person, a receipt showing the articles taken in possession by the police officer shall be given to such person.

(2) Whenever it is necessary to cause a female to be searched, the search shall be made by another female with strict regard to decency.

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आपको आज  दंड प्रक्रिया संहिता  की धारा 51 “गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की तलाशीइसके  बारे में जानकारी हो गई होगी | कैसे इस धारा को लागू किया जायेगा ?  इन सब के बारे में विस्तार से हमने उल्लेख किया है, यदि फिर भी इस धारा से सम्बन्धित या अन्य धाराओं से सम्बंधित किसी भी प्रकार की कुछ भी शंका आपके मन में हो या अन्य कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते है, तो आप  कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपने प्रश्न और सुझाव हमें भेज सकते है |

सीआरपीसी की धारा 31 क्या है 

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