सीआरपीसी की धारा 69 क्या है | Section 69 CRPC in Hindi


सीआरपीसी की धारा 69 क्या है

दंड प्रक्रिया सहिता में साक्षी पर डाक द्वारा समन की तामीलइसका प्रावधान सीआरपीसी (CrPC) की धारा 69 में  किया गया है | यहाँ हम आपको ये बताने का प्रयास करेंगे कि दंड प्रक्रिया सहिता (CrPC) की धारा 69 के लिए किस तरह अप्लाई होगी | दंड प्रक्रिया सहिता यानि कि CrPC की धारा 69 क्या है ? इसके सभी पहलुओं के बारे में विस्तार से यहाँ समझने का प्रयास करेंगे | आशा है हमारी टीम द्वारा किया गया प्रयास आपको पसंद आ रहा होगा |

(CrPC Section 69) Dand Prakriya Sanhita Dhara 69 (साक्षी पर डाक द्वारा समन की तामील)

इस पेज पर दंड प्रक्रिया सहिता की धारा 69 में “साक्षी पर डाक द्वारा समन की तामीलइसके बारे में क्या प्रावधान बताये गए हैं ? इनके बारे में पूर्ण रूप से इस धारा में चर्चा की गई है | साथ ही दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 69 कब नहीं लागू होगी ये भी बताया गया है ? इसको भी यहाँ जानेंगे, साथ ही इस पोर्टल www.nocriminals.org पर दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की अन्य महत्वपूर्ण धाराओं के बारे में विस्तार से बताया गया है आप उन आर्टिकल के माध्यम से अन्य धाराओं के बारे में भी विस्तार से जानकारी  ले सकते हैं |

सीआरपीसी की धारा 43 क्या है



CrPC (दंड प्रक्रिया संहिता की धारा ) की धारा 69 के अनुसार :-

साक्षी पर डाक द्वारा समन की तामील

(1) इस अध्याय की पूर्ववर्ती धाराओं में किसी बात के होते हुए भी साक्षी के लिए समन जारी करने वाला न्यायालय, ऐसा समन जारी करने के अतिरिक्त और उसके साथ-साथ निदेश दे सकता है कि उस समन की एक प्रति की तामील साक्षी के उस स्थान के पते पर, जहां वह मामूली तौर पर निवास करता है या कारवार करता है या अभिलाभार्थ स्वयं काम करता है रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा की जाए।

(2) जब साक्षी द्वारा हस्ताक्षर की गई तात्पर्यित अभिस्वीकृति या डाक कर्मचारी द्वारा किया गया तात्पर्यित यह पृष्ठांकन कि साक्षी ने समन लेने से इनकार कर दिया है, प्राप्त हो जाता है तो समन जारी करने वाला न्यायालय यह घोषित कर सकता है कि समन की तामील सम्यक् रूप से कर दी गई है।

सीआरपीसी की धारा 42 क्या है

According to Section. 69 –  “ Service of summons on witness by post ”–

(1) Notwithstanding anything contained in the preceding sections of this Chapter, a Court issuing a summons to a witness may, in addition to and simultaneously with the issue of such summons, direct a copy of the summons to be served by registered post addressed to the witness at the place where he ordinarily resides or carries on business or personally works for gain.

(2) When an acknowledgment purporting to be signed by the witness or an endorsement purporting to be made by a postal employee that the witness refused to take delivery of the summons has been received, the Court issuing the summons may declare that the summons has been duly served.

सीआरपीसी की धारा 41 क्या है

आपको आज  दंड प्रक्रिया संहिता  की धारा 69 “साक्षी पर डाक द्वारा समन की तामीलइसके  बारे में जानकारी हो गई होगी | कैसे इस धारा को लागू किया जायेगा ?  इन सब के बारे में विस्तार से हमने उल्लेख किया है, यदि फिर भी इस धारा से सम्बन्धित या अन्य धाराओं से सम्बंधित किसी भी प्रकार की कुछ भी शंका आपके मन में हो या अन्य कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते है, तो आप  कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपने प्रश्न और सुझाव हमें भेज सकते है |

सीआरपीसी की धारा 40 क्या है

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