घरेलू हिंसा अधिनियम धारा 11 क्या है


घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 11 क्या है

आज हम आपके लिए इस पेज पर घरेलू हिंसा अधिनियम (Domestic Violence Act) की धारा 11 की जानकारी लेकर आये है | यहाँ हम आपको बताएँगे  कि घरेलू हिंसा अधिनियम (Domestic Violence Act) की धारा 11 किस प्रकार से परिभाषित की गई है और इसका क्या अर्थ है ? घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 11 क्या है, इसके बारे में आप यहाँ जानेंगे |

सरकार के कर्तव्य

इस पोर्टल के माध्यम से यहाँ धारा 11 क्या बताती है ? इसके बारे में पूर्ण रूप से बात होगी | साथ ही इस पोर्टल www.nocriminals.org पर अन्य घरेलू हिंसा अधिनियम (Domestic Violence Act) की महत्वपूर्ण धाराओं के बारे में विस्तार से बताया गया है आप उन आर्टिकल के माध्यम से अन्य धाराओं के बारे में भी विस्तार से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं |

[Domestic violence act Sec. 11 in Hindi]



घरेलू हिंसा अधिनियम धारा 7 क्या है

Domestic Violence (घरेलू हिंसा अधिनियम) की धारा 11 के अनुसार :-

सरकार के कर्तव्य

केन्द्रीय सरकार और प्रत्येक राज्य सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए सभी उपाय करेगी कि-

(क) इस अधिनियम के उपबन्धों का नियमित अन्तरालों पर, लोक मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार किया जाता है जिसके अन्तर्गत टेलीविजन, रेडियो और प्रिंट मीडिया है;

(ख) केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार के अधिकारियों के जिनके अन्तर्गत पुलिस अधिकारी और न्यायिक सेवाओं के सदस्य भी हैं, इस अधिनियम द्वारा उठाए गए विवाद्यकों पर समय-समय पर सुग्राहीकरण और जानकारी प्रशिक्षण दिया गया है।

(ग) विधि, गृह मामलों से संव्यवहार करने वाले उन सम्बद्ध मंत्रालयों और विभागों द्वारा जिनके अन्तर्गत घरेलू हिंसा के विवाद्यकों को उठाने के लिए विधि व्यवस्था, स्वास्थ्य और मानव संसाधन भी हैं, उपलब्ध कराई गई सेवाओं के बीच प्रभावी समन्वय स्थापित किया गया है और उसका कालिक नियत पुनर्विलोकन किया जाता है।

(घ) इस अधिनियम के अधीन महिलाओं को सेवाओं के परिदान से सम्बद्ध विभिन्न मंत्रालयों के लिए प्रोटोकाल, जिसके अन्तर्गत न्यायालय तैयार करना और उन्हें प्रतिष्ठापित करना भी है।

घरेलू हिंसा अधिनियम धारा 8 क्या है

According to Section 11  “ Duties of Government ”–

The Central Government and every State Government, shall take all measures to ensure that-

(a) the provisions of this Act are given wide publicity through public media including the television, radio and the print media at regular intervals;

(b) the Central Government and State Government officers including the police officers and the members of the judicial services are given periodic sensitization and awareness training on the issues addressed by this Act;

(c) effective co-ordination between the services provided by concerned Ministries and Departments dealing with law, home affairs including law and order, health and human resources to address issues of domestic violence is established and periodical review of the same is conducted;

(d) protocols for the various Ministries concerned with the delivery of services to women under this Act including the courts are prepared and put in place.

घरेलू हिंसा अधिनियम धारा 9 क्या है

मित्रों उपरोक्त वर्णन से आपको आज घरेलू हिंसा अधिनियम (Domestic Violence Act) की धारा 11 (सरकार के कर्तव्य) के बारे में जानकारी हो गई होगी | कैसे इस धारा को लागू किया जायेगा ?  इन सब के बारे में विस्तार से हमने उल्लेख किया है, यदि फिर भी इस धारा से सम्बन्धित या अन्य धाराओं से सम्बंधित किसी भी प्रकार की कुछ भी शंका आपके मन में हो या अन्य कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते है, तो आप  हमें  कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपने प्रश्न और सुझाव हमें भेज सकते है | इसको अपने मित्रो के साथ शेयर जरूर करें |

घरेलू हिंसा अधिनियम धारा 10 क्या है

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