साक्ष्य अधिनियम धारा 119 क्या है | Indian Evidence Section 119 in Hindi


साक्ष्य अधिनियम की धारा 119 क्या है

आज हम आपके लिए इस पेज पर साक्ष्य अधिनियम (Indian Evidence Act) की धारा 119 की जानकारी लेकर आये है | यहाँ हम आपको बताएँगे  कि साक्ष्य अधिनियम (Indian Evidence Act) की धारा 119 किस प्रकार से परिभाषित की गई है और इसका क्या अर्थ है ? साक्ष्य अधिनियम की धारा 119 क्या है, इसके बारे में आप यहाँ जानेंगे |

साक्षी का मौखिक रूप से संसूचित करने में असमर्थ होना

इस पोर्टल के माध्यम से यहाँ साक्ष्य अधिनियम की धारा 119 क्या बताती है ? इसके बारे में पूर्ण रूप से बात होगी | साथ ही इस पोर्टल www.nocriminals.org पर अन्य साक्ष्य अधिनियम (Indian Evidence Act) की महत्वपूर्ण धाराओं के बारे में विस्तार से बताया गया है आप उन आर्टिकल के माध्यम से अन्य धाराओं के बारे में भी विस्तार से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं |

[Indian Evidence Act Sec. 119 in Hindi]

साक्ष्य अधिनियम धारा 75 क्या है



Indian Evidence Act (साक्ष्य अधिनियम) की धारा 119 के अनुसार :-

साक्षी का मौखिक रूप से संसूचित करने में असमर्थ होना

ऐसा कोई साक्षी, जो बोलने में असमर्थ है. ऐसी किसी अन्य रीति में, जिसमें वह उसे बोधगम्य बना सकता है जैसे कि लिखकर या संकेत चिह्नों द्वारा, अपना साक्ष्य दे सकेगा; किंतु ऐसा लेखन और संकेत चिह्न खुले न्यायालय में लिखे और किए जाने चाहिए तथा इस प्रकार दिया गया साक्ष्य मौखिक साक्ष्य माना जाएगा:

परंतु यदि साक्षी मौखिक रूप से संसूचित करने में असमर्थ है तो न्यायालय कथन अभिलिबित करने में किसी द्विभाषिए या विशेष प्रबोधक की सहायता लेगा और ऐसे कथन की वीडियो फिल्म तैयार की जा सकेगी।

साक्ष्य अधिनियम धारा 74 क्या है

According to Indian Evidence Act Section 119 – “Witness unable to communicate verbally”–

A witness who is unable to speak may give his evidence in any other manner in which he can make it intelligible, as by writing or by signs; but such writing must be written and the signs made in open Court, evidence so given shall be deemed to be oral evidence:

Provided that if the witness is unable to communicate verbally, the Court shall take the assistance of an interpreter or a special educator in recording the statement, and such statement shall be video graphed.

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मित्रों उपरोक्त वर्णन से आपको आज साक्ष्य अधिनियम (Indian Evidence Act) की धारा 119 के बारे में जानकारी हो गई होगी | कैसे इस धारा को लागू किया जायेगा ?  इन सब के बारे में विस्तार से हमने उल्लेख किया है, यदि फिर भी इस धारा से सम्बन्धित या अन्य धाराओं से सम्बंधित किसी भी प्रकार की कुछ भी शंका आपके मन में हो या अन्य कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते है, तो आप हमें  कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपने प्रश्न और सुझाव हमें भेज सकते है | इसको अपने मित्रो के साथ शेयर जरूर करें |

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