साक्ष्य अधिनियम धारा 133 क्या है | Indian Evidence Section 133 in Hindi


साक्ष्य अधिनियम की धारा 133 क्या है

आज हम आपके लिए इस पेज पर साक्ष्य अधिनियम (Indian Evidence Act) की धारा 133 की जानकारी लेकर आये है | यहाँ हम आपको बताएँगे  कि साक्ष्य अधिनियम (Indian Evidence Act) की धारा 133 किस प्रकार से परिभाषित की गई है और इसका क्या अर्थ है ? साक्ष्य अधिनियम की धारा 133 क्या है, इसके बारे में आप यहाँ जानेंगे |

सहअपराधी

इस पोर्टल के माध्यम से यहाँ साक्ष्य अधिनियम की धारा 133 क्या बताती है ? इसके बारे में पूर्ण रूप से बात होगी | साथ ही इस पोर्टल www.nocriminals.org पर अन्य साक्ष्य अधिनियम (Indian Evidence Act) की महत्वपूर्ण धाराओं के बारे में विस्तार से बताया गया है आप उन आर्टिकल के माध्यम से अन्य धाराओं के बारे में भी विस्तार से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं |

[Indian Evidence Act Sec. 133 in Hindi]

साक्ष्य अधिनियम धारा 75 क्या है



Indian Evidence Act (साक्ष्य अधिनियम) की धारा 133 के अनुसार :-

सहअपराधी

सहअपराधी, अभियुक्त ब्यक्ति के विरुद्ध सक्षम साक्षी होगा, और कोई दोषसिद्धि केवल इसलिए अबैध नहीं है कि वह किसी सहअपराधी के असम्पुष्ट परिसाक्ष्य के आधार पर की गई है।

साक्ष्य अधिनियम धारा 74 क्या है

According to Indian Evidence Act Section 133 – “Accomplice ”–

An accomplice shall be a competent witness against an accused person; and a conviction is not illegal merely because it proceeds upon the uncorroborated testimony of an accomplice.

साक्ष्य अधिनियम धारा 68 क्या है

मित्रों उपरोक्त वर्णन से आपको आज साक्ष्य अधिनियम (Indian Evidence Act) की धारा 133 के बारे में जानकारी हो गई होगी | कैसे इस धारा को लागू किया जायेगा ?  इन सब के बारे में विस्तार से हमने उल्लेख किया है, यदि फिर भी इस धारा से सम्बन्धित या अन्य धाराओं से सम्बंधित किसी भी प्रकार की कुछ भी शंका आपके मन में हो या अन्य कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते है, तो आप हमें  कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपने प्रश्न और सुझाव हमें भेज सकते है | इसको अपने मित्रो के साथ शेयर जरूर करें |

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