साक्ष्य अधिनियम धारा 160 क्या है | Indian Evidence Section 160 in Hindi


साक्ष्य अधिनियम की धारा 160 क्या है

आज हम आपके लिए इस पेज पर साक्ष्य अधिनियम (Indian Evidence Act) की धारा 160 की जानकारी लेकर आये है | यहाँ हम आपको बताएँगे  कि साक्ष्य अधिनियम (Indian Evidence Act) की धारा 160 किस प्रकार से परिभाषित की गई है और इसका क्या अर्थ है ? साक्ष्य अधिनियम की धारा 160 क्या है, इसके बारे में आप यहाँ जानेंगे |

धारा 159 में वर्णित दस्तावेज में कथित तथ्यों के लिए परिसाक्ष्य

इस पोर्टल के माध्यम से यहाँ साक्ष्य अधिनियम की धारा 160 क्या बताती है ? इसके बारे में पूर्ण रूप से बात होगी | साथ ही इस पोर्टल www.nocriminals.org पर अन्य साक्ष्य अधिनियम (Indian Evidence Act) की महत्वपूर्ण धाराओं के बारे में विस्तार से बताया गया है आप उन आर्टिकल के माध्यम से अन्य धाराओं के बारे में भी विस्तार से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं |

[Indian Evidence Act Sec. 160 in Hindi]

साक्ष्य अधिनियम धारा 113 क्या है



Indian Evidence Act (साक्ष्य अधिनियम) की धारा 160 के अनुसार :-

धारा 159 में वर्णित दस्तावेज में कथित तथ्यों के लिए परिसाक्ष्य

कोई साक्षी किसी ऐसी दस्तावेज में, जैसी धारा 159 में वर्णित है, वर्णित तथ्यों का भी, चाहे उसे स्वयं उन तथ्यों का विनिर्दिष्ट स्मरण नहीं हो, परिसाक्ष्य दे सकेगा, यदि उसे यकीन है कि वे तथ्य उस दस्तावेज में ठीक-ठीक अभिलिखित थे।

दृष्टांत

कोई लेखाकार कारबार के अनुक्रम में नियमित रूप से रखी जाने वाली बहियों में उसके द्वारा अभिलिखित तथ्यों का परिसाक्ष्य दे सकेगा, यदि वह जानता हो कि बहियां ठीक-ठीक रखी गई थीं, यद्यपि वह प्रविष्ट किए गए विशिष्ट संब्यबहारी को भूल गया हो।

साक्ष्य अधिनियम धारा 113 A क्या है

According to Indian Evidence Act Section 160 –  “Testimony to facts stated in document mentioned in section 159”–

A witness may also testify to facts mentioned in any such document as is mentioned in section 159, although he has no specific recollection of the facts themselves, if he is sure that the facts were correctly recorded in the document.

Illustration

A book-keeper may testify to facts recorded by him in books regularly kept in the course of business, if he knows that the books were correctly kept, although he has forgotten the particular transactions entered.

साक्ष्य अधिनियम धारा 113 B क्या है

मित्रों उपरोक्त वर्णन से आपको आज साक्ष्य अधिनियम (Indian Evidence Act) की धारा 160 के बारे में जानकारी हो गई होगी | धारा 160 क्या है?  इसके बारे में विस्तार से हमने उल्लेख किया है, यदि फिर भी इस धारा से सम्बन्धित या अन्य धाराओं से सम्बंधित किसी भी प्रकार की कुछ भी शंका आपके मन में हो या अन्य कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते है, तो आप हमें  कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपने प्रश्न और सुझाव हमें भेज सकते है | इसको अपने मित्रो के साथ शेयर जरूर करें |

साक्ष्य अधिनियम धारा 114 A क्या है 

यदि आप अपने सवाल का उत्तर प्राइवेट चाहते है तो आप अपना सवाल कांटेक्ट फॉर्म के माध्यम से पूछें |
Leave a Comment