साक्ष्य अधिनियम धारा 161 क्या है | Indian Evidence Section 161 in Hindi


साक्ष्य अधिनियम की धारा 161 क्या है

आज हम आपके लिए इस पेज पर साक्ष्य अधिनियम (Indian Evidence Act) की धारा 161 की जानकारी लेकर आये है | यहाँ हम आपको बताएँगे  कि साक्ष्य अधिनियम (Indian Evidence Act) की धारा 161 किस प्रकार से परिभाषित की गई है और इसका क्या अर्थ है ? साक्ष्य अधिनियम की धारा 161 क्या है, इसके बारे में आप यहाँ जानेंगे |

स्मृति ताजी करने के लिए प्रयुक्त लेख के बारे में प्रतिपक्षी का अधिकार

इस पोर्टल के माध्यम से यहाँ साक्ष्य अधिनियम की धारा 161 क्या बताती है ? इसके बारे में पूर्ण रूप से बात होगी | साथ ही इस पोर्टल www.nocriminals.org पर अन्य साक्ष्य अधिनियम (Indian Evidence Act) की महत्वपूर्ण धाराओं के बारे में विस्तार से बताया गया है आप उन आर्टिकल के माध्यम से अन्य धाराओं के बारे में भी विस्तार से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं |

[Indian Evidence Act Sec. 161 in Hindi]

साक्ष्य अधिनियम धारा 113 क्या है



Indian Evidence Act (साक्ष्य अधिनियम) की धारा 161 के अनुसार :-

स्मृति ताजी करने के लिए प्रयुक्त लेख के बारे में प्रतिपक्षी का अधिकार

पूर्ववर्ती अन्तिम दो धाराओं के उपबन्धों के अधीन देखा गया कोई लेख पेश करना और प्रतिपक्षी को दिखाना होगा, यदि वह उसकी अपेक्षा करे। ऐसा पक्षकार, यदि वह चाहे, उस साक्षी से उसके बारे में प्रतिपरीक्षा कर सकेगा।

According to Indian Evidence Act Section 161 – “Right of adverse party as to writing used to refresh memory”–

Any writing referred to under the provisions of the two last preceding sections must be produced and shown to the adverse party if he requires it; such party may, if he pleases, cross-examine the witness thereupon.

साक्ष्य अधिनियम धारा 113 A क्या है

मित्रों उपरोक्त वर्णन से आपको आज साक्ष्य अधिनियम (Indian Evidence Act) की धारा 161 के बारे में जानकारी हो गई होगी | धारा 161 क्या है?  इसके बारे में विस्तार से हमने उल्लेख किया है, यदि फिर भी इस धारा से सम्बन्धित या अन्य धाराओं से सम्बंधित किसी भी प्रकार की कुछ भी शंका आपके मन में हो या अन्य कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते है, तो आप हमें  कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपने प्रश्न और सुझाव हमें भेज सकते है | इसको अपने मित्रो के साथ शेयर जरूर करें |

साक्ष्य अधिनियम धारा 113 B क्या है

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