साक्ष्य अधिनियम धारा 166 क्या है | Indian Evidence Section 166 in Hindi


साक्ष्य अधिनियम की धारा 166 क्या है

आज हम आपके लिए इस पेज पर साक्ष्य अधिनियम (Indian Evidence Act) की धारा 166 की जानकारी लेकर आये है | यहाँ हम आपको बताएँगे  कि साक्ष्य अधिनियम (Indian Evidence Act) की धारा 166 किस प्रकार से परिभाषित की गई है और इसका क्या अर्थ है ? साक्ष्य अधिनियम की धारा 166 क्या है, इसके बारे में आप यहाँ जानेंगे |

प्रश्न करने या पेश करने का आदेश देने की न्यायाधीश की शक्ति

इस पोर्टल के माध्यम से यहाँ साक्ष्य अधिनियम की धारा 166 क्या बताती है ? इसके बारे में पूर्ण रूप से बात होगी | साथ ही इस पोर्टल www.nocriminals.org पर अन्य साक्ष्य अधिनियम (Indian Evidence Act) की महत्वपूर्ण धाराओं के बारे में विस्तार से बताया गया है आप उन आर्टिकल के माध्यम से अन्य धाराओं के बारे में भी विस्तार से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं |

[Indian Evidence Act Sec. 166 in Hindi]

साक्ष्य अधिनियम धारा 113 क्या है



Indian Evidence Act (साक्ष्य अधिनियम) की धारा 166 के अनुसार :-

प्रश्न करने या पेश करने का आदेश देने की न्यायाधीश की शक्ति

जूरी द्वारा या असेसरों की सहायता से विचारित मामलों में जूरी या असेसर साक्षियों से कोई भी ऐसे प्रश्न न्यायाधीश के माध्यम से या इजाजत से कर सकेंगे, जिन्हें न्यायाधीश स्वयं कर सकता हो और जिन्हें वह उचित समझे।

साक्ष्य अधिनियम धारा 113 A क्या है

According to Indian Evidence Act Section 166 – “Power of jury or assessors to put questions”–

 In cases tried by jury or with assessors, the jury or assessors may put any questions to the witnesses, through or by leave of the Judge, which the Judge himself might put and which he considers proper.

साक्ष्य अधिनियम धारा 113 B क्या है

मित्रों उपरोक्त वर्णन से आपको आज साक्ष्य अधिनियम (Indian Evidence Act) की धारा 166 के बारे में जानकारी हो गई होगी | धारा 166 क्या है?  इसके बारे में विस्तार से हमने उल्लेख किया है, यदि फिर भी इस धारा से सम्बन्धित या अन्य धाराओं से सम्बंधित किसी भी प्रकार की कुछ भी शंका आपके मन में हो या अन्य कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते है, तो आप हमें  कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपने प्रश्न और सुझाव हमें भेज सकते है | इसको अपने मित्रो के साथ शेयर जरूर करें |

साक्ष्य अधिनियम धारा 114 A क्या है 

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