साक्ष्य अधिनियम धारा 21 क्या है | Indian Evidence Section 21 in Hindi


साक्ष्य अधिनियम की धारा 21 क्या है

आज हम आपके लिए इस पेज पर साक्ष्य अधिनियम (Indian Evidence Act) की धारा 21 की जानकारी लेकर आये है | यहाँ हम आपको बताएँगे  कि साक्ष्य अधिनियम (Indian Evidence Act) की धारा 21 किस प्रकार से परिभाषित की गई है और इसका क्या अर्थ है ? साक्ष्य अधिनियम की धारा 21 क्या है, इसके बारे में आप यहाँ जानेंगे |

स्वीकृतियों का उन्हें करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध और उनके द्वारा या उनकी ओर से साबित किया जाना

इस पोर्टल के माध्यम से यहाँ साक्ष्य अधिनियम की धारा 21 क्या बताती है ? इसके बारे में पूर्ण रूप से बात होगी | साथ ही इस पोर्टल www.nocriminals.org पर अन्य साक्ष्य अधिनियम (Indian Evidence Act) की महत्वपूर्ण धाराओं के बारे में विस्तार से बताया गया है आप उन आर्टिकल के माध्यम से अन्य धाराओं के बारे में भी विस्तार से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं |

[Indian Evidence Act Sec. 21 in Hindi]

साक्ष्य अधिनियम धारा 17 क्या है



Indian Evidence Act (साक्ष्य अधिनियम) की धारा 21 के अनुसार :-

 स्वीकृतियों का उन्हें करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध और उनके द्वारा या उनकी ओर से साबित किया जाना

स्वीकृतियां उन्हें करने वाले व्यक्ति के या उसके हित प्रतिनिधि के विरुद्ध सुसंगत हैं और साबित की जा सकेंगी, किन्तु उन्हें करने वाले व्यक्ति द्वारा या उसकी ओर से या उसके हित प्रतिनिधि द्वारा निम्नलिखित अवस्थाओं में के सिवाय उन्हें साबित नहीं किया जा सकेगा

(1) कोई स्वीकृति उसे करने वाले व्यक्ति द्वारा या उसकी ओर से तब साबित की जा सकेगी, जबकि वह इस प्रकृति की है कि यदि उसे करने वाला व्यक्ति मर गया होता, तो वह अन्य व्यक्तियों के बीच धारा 32 के अधीन सुसंगत होती।

(2) कोई स्वीकृति उसे करने वाले व्यक्ति द्वारा या उसकी ओर से तब साबित की जा सकेगी, जबकि वह मन की या शरीर की सुसंगत या विवाद्य किसी दशा के अस्तित्व का ऐसा कथन है जो उस समय या उसके लगभग किया गया था जब मन की या शरीर की ऐसी दशा विद्यमान थी और ऐसे आचरण के साथ है जो उसकी असत्यता को अनधिसम्भाव्य कर देता है।

(3) कोई स्वीकृति उसे करने वाले व्यक्ति द्वारा या उसकी ओर से साबित की जा सकेगी, यदि वह स्वीकृति के रूप में नहीं किन्तु अन्यथा सुसंगत है।

दृष्टांत

(क) क और ख के बीच प्रश्न यह है कि अमुक विलेख कूटरचित है या नहीं। क प्रतिज्ञात करता है कि वह असली है. ख प्रतिज्ञात करता है कि वह कूटरचित है।

ख का कोई कथन है कि विलेख असली है, क साबित कर सकेगा तथा क का कोई कथन कि विलेख कूटरचित है, ख साबित कर सकेगा। किन्तु क अपना यह कथन कि विलेख असली है साबित नहीं कर सकेगा और न ख ही अपना यह कथन कि विलेख कूटरचित है साबित कर सकेगा।

(ख) किसी पोत के कप्तान, क का विचारण उस पोत को संत्यक्त करने के लिए किया जाता है। यह दर्शित करने के लिए साक्ष्य दिया जाता है कि पोत अपने उचित मार्ग से बाहर ले जाया गया था।

क अपने कारबार के मामूली अनुक्रम में अपने द्वारा रखी जाने वाली वह पुस्तक पेश करता है जिसमें वे संप्रेक्षण दर्शित हैं, जिनके बारे में यह अभिकथित है कि वे दिन प्रतिदिन किए गए थे और जिनसे उपदर्शित है कि पोत अपने उचित मार्ग से बाहर नहीं ले जाया गया था। क इन कथनों को साबित कर सकेगा क्योंकि, यदि उसकी मृत्यु हो गई होती तो वे कथन अन्य व्यक्तियों के बीच धारा 32, खण्ड (2) के अधीन ग्राह्य होते।

(ग) क अपने द्वारा कलकत्ते में किए गए अपराध का अभियुक्त है।

वह अपने द्वारा लिखित और उसी दिन लाहौर में दिनांकित और उसी दिन का लाहौर डाक-चिह्न धारण करने वाला पत्र पेश करता है।

पत्र की तारीख में का कथन ग्राह्य है क्योंकि, यदि क की मृत्यु हो गई होती, तो वह धारा 32, खण्ड (2) के अधीन ग्राह्य होता।

(घ) क चुराए हुए माल को यह जानते हुए कि वह चुराया हुआ है प्राप्त करने का अभियुक्त है। वह यह साबित करने की प्रस्थापना करता है कि उसने उसे उसके मूल्य से कम में बेचने से इन्कार किया था।

यद्यपि ये स्वीकृतियां हैं तथापि क इन कथनों को साबित कर सकेगा, क्योंकि ये विवाद्यक तथ्यों से प्रभावित उसके आचरण के स्पष्टीकारक हैं।

(ङ) क अपने कब्जे में कूटकृत सिक्का जिसका कूटकृत होना वह जानता था, कपटपूर्वक रखने का अभियुक्त है।

वह यह साबित करने की प्रस्थापना करता है कि उसने एक कुशल व्यक्ति से उस सिक्के की परीक्षा करने को कहा था, क्योंकि उसे शंका थी कि वह कूटकृत है या नहीं और उस व्यक्ति ने उसकी परीक्षा की थी और उससे कहा था कि वह असली है।

अन्तिम पूर्ववर्ती दृष्टांत में कथित कारणों से क इन तथ्यों को साबित कर सकेगा।

साक्ष्य अधिनियम धारा 16 क्या है

According to Indian Evidence Act Section 21 –  “Proof of admissions against persons making them, and by or on their behalf ”–

Admissions are relevant and may be proved as against the person who makes them or his representative in interest; but they cannot be proved by or on behalf of the person who makes them or by his representative in interest, except in the following cases: ––

 (1) An admission may be proved by or on behalf of the person making it, when it is of such a nature that, if the person making it were dead, it would be relevant as between third persons under section 32.

(2) An admission may be proved by or on behalf of the person making it, when it consists of a statement of the existence of any state of mind or body, relevant or in issue, made at or about the time when such state of mind or body existed, and is accompanied by conduct rendering its falsehood improbable.

(3) An admission may be proved by or on behalf of the person making it, if it is relevant otherwise than as an admission.

Illustrations

(a) The question between A and B is whether a certain deed is or is not forged. A affirms that it is genuine, B that it is forged.

A may prove a statement by B that the deed is genuine, and B may prove a statement by A that deed is forged; but A cannot prove a statement by himself that the deed is genuine, nor can B prove a statement by himself that the deed is forged.

(b) A, the captain of a ship, is tried for casting her away.

Evidence is given to show that the ship was taken out of her proper course.

A produces a book kept by him in the ordinary course of his business showing observations alleged to have been taken by him from day to day, and indicating that the ship was not taken out of her proper course. A may prove these statements, because they would be admissible between third parties, if he were dead, under section 32, clause (2).

(c) A is accused of a crime committed by him at Calcutta.

He produces a letter written by himself and dated at Lahore on that day, and bearing the Lahore post-mark of that day.

The statement in the date of the letter is admissible, because, if A were dead, it would be admissible under section 32, clause (2).

(d) A is accused of receiving stolen goods knowing them to be stolen.

He offers to prove that he refused to sell them below their value.

A may prove these statements, though they are admissions, because they are explanatory of conduct influenced by facts in issue.

(e) A is accused of fraudulently having in his possession counterfeit coin which he knew to be counterfeit.

He offers to prove that he asked a skilful person to examine the coin as he doubted whether it was counterfeit or not, and that that person did examine it and told him it was genuine.

A may prove these facts for the reasons stated in the last preceding illustration.

साक्ष्य अधिनियम धारा 15 क्या है

मित्रों उपरोक्त वर्णन से आपको आज साक्ष्य अधिनियम (Indian Evidence Act) की धारा 21 के बारे में जानकारी हो गई होगी | कैसे इस धारा को लागू किया जायेगा ?  इन सब के बारे में विस्तार से हमने उल्लेख किया है, यदि फिर भी इस धारा से सम्बन्धित या अन्य धाराओं से सम्बंधित किसी भी प्रकार की कुछ भी शंका आपके मन में हो या अन्य कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते है, तो आप  हमें  कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपने प्रश्न और सुझाव हमें भेज सकते है | इसको अपने मित्रो के साथ शेयर जरूर करें |

साक्ष्य अधिनियम धारा 14 क्या है

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