साक्ष्य अधिनियम धारा 53 A क्या है |Indian Evidence Section 53 A in Hindi


साक्ष्य अधिनियम की धारा 53 A क्या है

आज हम आपके लिए इस पेज पर साक्ष्य अधिनियम (Indian Evidence Act) की धारा 53 A की जानकारी लेकर आये है | यहाँ हम आपको बताएँगे  कि साक्ष्य अधिनियम (Indian Evidence Act) की धारा 53 A किस प्रकार से परिभाषित की गई है और इसका क्या अर्थ है ? साक्ष्य अधिनियम की धारा 53 A क्या है, इसके बारे में आप यहाँ जानेंगे |

कतिपय मामलों में शील या पूर्व लैंगिक अनुभव के साक्ष्य का सुसंगत न होना

इस पोर्टल के माध्यम से यहाँ साक्ष्य अधिनियम की धारा 53 A क्या बताती है ? इसके बारे में पूर्ण रूप से बात होगी | साथ ही इस पोर्टल www.nocriminals.org पर अन्य साक्ष्य अधिनियम (Indian Evidence Act) की महत्वपूर्ण धाराओं के बारे में विस्तार से बताया गया है आप उन आर्टिकल के माध्यम से अन्य धाराओं के बारे में भी विस्तार से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं |

[Indian Evidence Act Sec. 53 A in Hindi]

साक्ष्य अधिनियम धारा 75 क्या है



Indian Evidence Act (साक्ष्य अधिनियम) की धारा 53 A के अनुसार :-

कतिपय मामलों में शील या पूर्व लैंगिक अनुभव के साक्ष्य का सुसंगत न होना

भारतीय दंड संहिता की धारा 354, धारा 354क, धारा 354ख, धारा 354ग, धारा 354घ, धारा 376, धारा 376ग, धारा 376ख, धारा 376ग, धारा 376घ, या धारा 3763 के अधीन किसी अपराध के लिए या किसी ऐसे अपराध के किए जाने का प्रयत्न करने के लिए, किसी अभियोजन में जहां सम्मति का प्रश्न विवाद्य है वहां पीड़िता के शील या ऐसे व्यक्ति का किसी व्यक्ति के साथ पूर्व लैंगिक अनुभव का साक्ष्य ऐसी सम्मति या सम्मति की गुणता के मुद्दे पर सुसंगत नहीं होगा।

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According to Indian Evidence Act Section 53 A – “Evidence of character or previous sexual experience not relevant in certain cases ”–

 In a prosecution for an offence under section 354, section 354A, section 354B, section 354C, section 354D, section 376, section 376A, section 376B, section 376C, section 376D or section 376E of the Indian Penal Code (45 of 1860) or for attempt to commit any such offence, where the question of consent is in issue, evidence of the character of the victim or of such person’s previous sexual experience with any person shall not be relevant on the issue of such consent or the quality of consent.

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मित्रों उपरोक्त वर्णन से आपको आज साक्ष्य अधिनियम (Indian Evidence Act) की धारा 53 A के बारे में जानकारी हो गई होगी | कैसे इस धारा को लागू किया जायेगा ?  इन सब के बारे में विस्तार से हमने उल्लेख किया है, यदि फिर भी इस धारा से सम्बन्धित या अन्य धाराओं से सम्बंधित किसी भी प्रकार की कुछ भी शंका आपके मन में हो या अन्य कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते है, तो आप हमें  कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपने प्रश्न और सुझाव हमें भेज सकते है | इसको अपने मित्रो के साथ शेयर जरूर करें |

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