साक्ष्य अधिनियम धारा 56 क्या है | Indian Evidence Section 56 in Hindi


साक्ष्य अधिनियम की धारा 56 क्या है

आज हम आपके लिए इस पेज पर साक्ष्य अधिनियम (Indian Evidence Act) की धारा 56 की जानकारी लेकर आये है | यहाँ हम आपको बताएँगे  कि साक्ष्य अधिनियम (Indian Evidence Act) की धारा 56 किस प्रकार से परिभाषित की गई है और इसका क्या अर्थ है ? साक्ष्य अधिनियम की धारा 56 क्या है, इसके बारे में आप यहाँ जानेंगे |

न्यायिक रूप से अवेक्षणीय तथ्य साबित करना आवश्यक नहीं है

इस पोर्टल के माध्यम से यहाँ साक्ष्य अधिनियम की धारा 56 क्या बताती है ? इसके बारे में पूर्ण रूप से बात होगी | साथ ही इस पोर्टल www.nocriminals.org पर अन्य साक्ष्य अधिनियम (Indian Evidence Act) की महत्वपूर्ण धाराओं के बारे में विस्तार से बताया गया है आप उन आर्टिकल के माध्यम से अन्य धाराओं के बारे में भी विस्तार से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं |

[Indian Evidence Act Sec. 56 in Hindi]

साक्ष्य अधिनियम धारा 40 क्या है



Indian Evidence Act (साक्ष्य अधिनियम) की धारा 56 के अनुसार :-

न्यायिक रूप से अवेक्षणीय तथ्य साबित करना आवश्यक नहीं है

जिस तथ्य की न्यायालय न्यायिक अवेक्षा करेगा, उसे साबित करना आवश्यक नहीं है।

According to Indian Evidence Act Section 56 – Fact judicially noticeable need not be proved ”–

 No fact of which the Court will take judicial notice need be proved.

साक्ष्य अधिनियम धारा 39 क्या है

मित्रों उपरोक्त वर्णन से आपको आज साक्ष्य अधिनियम (Indian Evidence Act) की धारा 56 के बारे में जानकारी हो गई होगी | कैसे इस धारा को लागू किया जायेगा ?  इन सब के बारे में विस्तार से हमने उल्लेख किया है, यदि फिर भी इस धारा से सम्बन्धित या अन्य धाराओं से सम्बंधित किसी भी प्रकार की कुछ भी शंका आपके मन में हो या अन्य कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते है, तो आप  हमें  कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपने प्रश्न और सुझाव हमें भेज सकते है | इसको अपने मित्रो के साथ शेयर जरूर करें |

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