साक्ष्य अधिनियम धारा 79 क्या है | Indian Evidence Section 79 in Hindi


साक्ष्य अधिनियम की धारा 79 क्या है

आज हम आपके लिए इस पेज पर साक्ष्य अधिनियम (Indian Evidence Act) की धारा 79 की जानकारी लेकर आये है | यहाँ हम आपको बताएँगे  कि साक्ष्य अधिनियम (Indian Evidence Act) की धारा 79 किस प्रकार से परिभाषित की गई है और इसका क्या अर्थ है ? साक्ष्य अधिनियम की धारा 79 क्या है, इसके बारे में आप यहाँ जानेंगे |

प्रमाणित प्रतियों के असली होने के बारे में उपधारणा

इस पोर्टल के माध्यम से यहाँ साक्ष्य अधिनियम की धारा 79 क्या बताती है ? इसके बारे में पूर्ण रूप से बात होगी | साथ ही इस पोर्टल www.nocriminals.org पर अन्य साक्ष्य अधिनियम (Indian Evidence Act) की महत्वपूर्ण धाराओं के बारे में विस्तार से बताया गया है आप उन आर्टिकल के माध्यम से अन्य धाराओं के बारे में भी विस्तार से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं |

साक्ष्य अधिनियम धारा 75 क्या है



[Indian Evidence Act Sec. 79 in Hindi]

Indian Evidence Act (साक्ष्य अधिनियम) की धारा 79 के अनुसार :-

 प्रमाणित प्रतियों के असली होने के बारे में उपधारणा

न्यायालय हर ऐसी दस्तावेज का असली होना] उपधारित करेगा जो ऐसा प्रमाणपत्र, प्रमाणित प्रति या अन्य दस्तावेज होनी तात्पर्यित है जिसका किसी विशिष्ट तथ्य के साक्ष्य के रूप में ग्राह्य होना विधि द्वारा घोषित है और जिसका केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के किसी आफिसर द्वारा या [जम्मू-कश्मीर राज्य के] किसी ऐसे आफिसर द्वारा, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा इसके लिए सम्यक् रूप से प्राधिकृत हो], सम्यक् रूप से प्रमाणित होना तात्पर्यित है:

परन्तु यह तब जबकि ऐसी दस्तावेज सारतः उस प्ररूप में हो तथा ऐसी रीति से निष्पादित हुई तात्पर्यित हो जो विधि द्वारा तन्निमित्त निर्दिष्ट है।

न्यायालय यह भी उपधारित करेगा कि कोई आफिसर, जिसके द्वारा ऐसी दस्तावेज का हस्ताक्षरित या प्रमाणित होना तात्पर्यित है, वह पदीय हैसियत, जिसका वह ऐसे कागज में दावा करता है, उस समय रखता था जब उसने उसे हस्ताक्षरित किया था।

साक्ष्य अधिनियम धारा 74 क्या है

According to Indian Evidence Act Section 79 – “ Presumption as to genuineness of certified copies”–

 The Court shall presume 8[to be genuine] every document purporting to be a certificate, certified copy or other document, which is by Law declared to be admissible as evidence of any particular fact and which purports to be duly certified by any officer 9[of the Central Government or of a State Government, or by any officer 10[in the State of Jammu and Kashmir] who is duly authorized thereto by the Central Government]:

Provided that such document is substantially in the form and purports to be executed in the manner directed by law in that behalf.

The Court shall also presume that any officer by whom any such document purports to be signed or certified, held, when he signed it, the official character which he claims in such paper.

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मित्रों उपरोक्त वर्णन से आपको आज साक्ष्य अधिनियम (Indian Evidence Act) की धारा 79 के बारे में जानकारी हो गई होगी | कैसे इस धारा को लागू किया जायेगा ?  इन सब के बारे में विस्तार से हमने उल्लेख किया है, यदि फिर भी इस धारा से सम्बन्धित या अन्य धाराओं से सम्बंधित किसी भी प्रकार की कुछ भी शंका आपके मन में हो या अन्य कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते है, तो आप  हमें  कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपने प्रश्न और सुझाव हमें भेज सकते है | इसको अपने मित्रो के साथ शेयर जरूर करें |

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