साक्ष्य अधिनियम धारा 85 B क्या है | Indian Evidence Section 85 B in Hindi


साक्ष्य अधिनियम की धारा 85 B क्या है

आज हम आपके लिए इस पेज पर साक्ष्य अधिनियम (Indian Evidence Act) की धारा 85 B की जानकारी लेकर आये है | यहाँ हम आपको बताएँगे  कि साक्ष्य अधिनियम (Indian Evidence Act) की धारा 85 B किस प्रकार से परिभाषित की गई है और इसका क्या अर्थ है ? साक्ष्य अधिनियम की धारा 85  A क्या है, इसके बारे में आप यहाँ जानेंगे |

इलैक्ट्रानिक अभिलेखों और [इलैक्ट्रानिक चिह्नक] के बारे में उपधारणा

इस पोर्टल के माध्यम से यहाँ साक्ष्य अधिनियम की धारा 85 B क्या बताती है ? इसके बारे में पूर्ण रूप से बात होगी | साथ ही इस पोर्टल www.nocriminals.org पर अन्य साक्ष्य अधिनियम (Indian Evidence Act) की महत्वपूर्ण धाराओं के बारे में विस्तार से बताया गया है आप उन आर्टिकल के माध्यम से अन्य धाराओं के बारे में भी विस्तार से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं |

[Indian Evidence Act Sec. 85 B in Hindi]

साक्ष्य अधिनियम धारा 75 क्या है



Indian Evidence Act (साक्ष्य अधिनियम) की धारा 85 B के अनुसार :-

इलैक्ट्रानिक अभिलेखों और [इलैक्ट्रानिक चिह्नक] के बारे में उपधारणा

(1) किन्हीं ऐसी कार्यवाहियों में, जिनमें सुरक्षित इलैक्ट्रानिक अभिलेख अंतर्वलित है, जब तक कि इसके प्रतिकूल साबित नहीं कर दिया जाता, न्यायालय यह उपधारित करेगा कि सुरक्षित इलैक्ट्रानिक अभिलेख किसी ऐसे विनिर्दिष्ट समय से, जिससे सुरक्षित प्रास्थिति संबंधित है. परिवर्तित नहीं किया गया है।

(2) किन्हीं ऐसी कार्यवाहियों में, जिनमें सुरक्षित [इलैक्ट्रानिक चिह्नक] अन्तर्वलित है, जब तक कि इसके प्रतिकूल साबित नहीं कर दिया जाता, न्यायालय यह उपधारित करेगा कि :

(क) उपयोगकर्ता द्वारा सुरक्षित “[इलैक्ट्रानिक चिह्नक] इलैक्ट्रानिक अभिलेख को चिह्नित या अनुमोदित करने के आशय से लगाया गया है।

(ख) सुरक्षित इलैक्ट्रानिक अभिलेख या सुरक्षित इलैक्ट्रानिक चिह्नक की दशा में के सिवाय, इस धारा की कोई बात इलैक्ट्रानिक अभिलेख या [इलैक्ट्रानिक चिह्नक की अधिप्रमाणिकता और समग्रता से संबंधित किसी उपधारणा का सृजन नहीं करेगी।

साक्ष्य अधिनियम धारा 74 क्या है

According to Indian Evidence Act Section 85A – “ Presumption as to Electronic Records and [Electronic Signatures]”–

(1) In any proceedings involving a secure electronic record, the Court shall presume unless contrary is proved, that the secure electronic record has not been altered since the specific point of time to which the secure status relates.

(2) In any proceedings, involving secure digital signature, the Court shall presume unless the contrary is proved that—

(a) the secure 5[electronic signature] is affixed by subscriber with the intention of signing or approving the electronic record;

(b) except in the case of a secure electronic record or a secure 5[electronic signature], nothing in this section shall cerate any presumption, relating to authenticity and integrity of the electronic record or any 5[electronic signature].

साक्ष्य अधिनियम धारा 68 क्या है

मित्रों उपरोक्त वर्णन से आपको आज साक्ष्य अधिनियम (Indian Evidence Act) की धारा 85 B के बारे में जानकारी हो गई होगी | कैसे इस धारा को लागू किया जायेगा ?  इन सब के बारे में विस्तार से हमने उल्लेख किया है, यदि फिर भी इस धारा से सम्बन्धित या अन्य धाराओं से सम्बंधित किसी भी प्रकार की कुछ भी शंका आपके मन में हो या अन्य कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते है, तो आप हमें  कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपने प्रश्न और सुझाव हमें भेज सकते है | इसको अपने मित्रो के साथ शेयर जरूर करें |

साक्ष्य अधिनियम धारा 65B क्या है

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