साक्ष्य अधिनियम धारा 86 क्या है | Indian Evidence Section 86 in Hindi


साक्ष्य अधिनियम की धारा 86 क्या है

आज हम आपके लिए इस पेज पर साक्ष्य अधिनियम (Indian Evidence Act) की धारा 86 की जानकारी लेकर आये है | यहाँ हम आपको बताएँगे  कि साक्ष्य अधिनियम (Indian Evidence Act) की धारा 86 किस प्रकार से परिभाषित की गई है और इसका क्या अर्थ है ? साक्ष्य अधिनियम की धारा 86 क्या है, इसके बारे में आप यहाँ जानेंगे |

विदेशी न्यायिक अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियों के बारे में उपधारणा

इस पोर्टल के माध्यम से यहाँ साक्ष्य अधिनियम की धारा 86 क्या बताती है ? इसके बारे में पूर्ण रूप से बात होगी | साथ ही इस पोर्टल www.nocriminals.org पर अन्य साक्ष्य अधिनियम (Indian Evidence Act) की महत्वपूर्ण धाराओं के बारे में विस्तार से बताया गया है आप उन आर्टिकल के माध्यम से अन्य धाराओं के बारे में भी विस्तार से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं |

[Indian Evidence Act Sec. 86 in Hindi]

साक्ष्य अधिनियम धारा 75 क्या है



Indian Evidence Act (साक्ष्य अधिनियम) की धारा 86 के अनुसार :-

विदेशी न्यायिक अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियों के बारे में उपधारणा

न्यायालय यह उपधारित कर सकेगा कि [*** ऐसे किसी देश के, जो भारत का या हर मजेस्टी के अधिक्षेत्रों का भाग नहीं है,] न्यायिक अभिलेख की प्रमाणित प्रति तात्पर्यित होने वाली कोई दस्तावेज असली और शुद्ध है, यदि वह दस्तावेज किसी ऐसी रीति से प्रमाणित हुई तात्पर्यित हो जिसका न्यायिक अभिलेखों की प्रतियों के प्रमाणन के लिए उस देश] में साधारणतः काम में लाई जाने वाली रीति होना [ऐसे देश में या के लिए] *** ‘[केन्द्रीय सरकार] के किसी प्रतिनधि द्वारा प्रमाणित है।

जो आफिसर ऐसे किसी *** राज्यक्षेत्र या स्थान के लिए, जो भारत का या] हर मजेस्टी के अधिक्षेत्रों का भाग नहीं है, साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (1897 का 10) की धारा 3 के खण्ड (43)] में यथा परिभाषित राजनैतिक अभिकर्ता है. वह इस धारा के प्रयोजनों के लिए केन्द्रीय सरकार] का”[उस देश में, और के लिए] प्रतिनिधि समझा जाएगा जिसमें वह राज्यक्षेत्र या स्थान समाविष्ट है।]

साक्ष्य अधिनियम धारा 74 क्या है

According to Indian Evidence Act Section 86 – “ Presumption as to certified copies of foreign judicial records”–

The Court may presume that any document purporting to be a certified copy of any judicial record of 7[8* * * any country not forming part of India or] of Her Majesty’s Dominions is genuine and accurate, if the document purports to be certified in any manner which is certified by any representative of 9* * * the 3[Central Government] 10[in or for] 11[such country] to be the manner commonly in use in 12[that country] for the certification of of judicial records.

13[An officer who, with respect to 14*** any territory or place not forming part of 15[India or] Her Majesty’s Dominions, is a Political Agent there for, as defined in section 3, 16[clause (43)], of the General

Clauses Act, 1897 (10 of 1897), shall, for the purposes of this section, be deemed to be a representative of the 1[Central Government] 2[in and for the country] comprising that territory or place].

साक्ष्य अधिनियम धारा 68 क्या है

मित्रों उपरोक्त वर्णन से आपको आज साक्ष्य अधिनियम (Indian Evidence Act) की धारा 86 के बारे में जानकारी हो गई होगी | कैसे इस धारा को लागू किया जायेगा ?  इन सब के बारे में विस्तार से हमने उल्लेख किया है, यदि फिर भी इस धारा से सम्बन्धित या अन्य धाराओं से सम्बंधित किसी भी प्रकार की कुछ भी शंका आपके मन में हो या अन्य कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते है, तो आप  हमें  कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपने प्रश्न और सुझाव हमें भेज सकते है | इसको अपने मित्रो के साथ शेयर जरूर करें |

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