साक्ष्य अधिनियम धारा 88 क्या है | Indian Evidence Section 88 in Hindi


साक्ष्य अधिनियम की धारा 88 क्या है

आज हम आपके लिए इस पेज पर साक्ष्य अधिनियम (Indian Evidence Act) की धारा 88 की जानकारी लेकर आये है | यहाँ हम आपको बताएँगे  कि साक्ष्य अधिनियम (Indian Evidence Act) की धारा 88 किस प्रकार से परिभाषित की गई है और इसका क्या अर्थ है ? साक्ष्य अधिनियम की धारा 88 क्या है, इसके बारे में आप यहाँ जानेंगे |

तार संदेशों के बारे में उपधारणा

इस पोर्टल के माध्यम से यहाँ साक्ष्य अधिनियम की धारा 88 क्या बताती है ? इसके बारे में पूर्ण रूप से बात होगी | साथ ही इस पोर्टल www.nocriminals.org पर अन्य साक्ष्य अधिनियम (Indian Evidence Act) की महत्वपूर्ण धाराओं के बारे में विस्तार से बताया गया है आप उन आर्टिकल के माध्यम से अन्य धाराओं के बारे में भी विस्तार से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं |

[Indian Evidence Act Sec. 88 in Hindi]

साक्ष्य अधिनियम धारा 75 क्या है



Indian Evidence Act (साक्ष्य अधिनियम) की धारा 88 के अनुसार :-

तार संदेशों के बारे में उपधारणा

न्यायालय यह उपधारित कर सकेगा कि कोई संदेश, जो किसी तार घर से उस व्यक्ति को भेजा गया है, जिसे ऐसे संदेश का सम्बोधित होना तात्पर्यित है, उस संदेश के समरूप है जो भेजे जाने के लिए, उस कार्यालय को, जहां से वह संदेश पारेषित किया गया तात्पर्यित है, परिदत्त किया गया था, किन्तु न्यायालय उस व्यक्ति के बारे में, जिसने संदेश पारेषित किए जाने के लिए परिदत्त किया था, कोई उपधारणा नहीं करेगा।

साक्ष्य अधिनियम धारा 74 क्या है

According to Indian Evidence Act Section 88 – “ Presumption as to Telegraphic Messages”–

The Court may presume that a message, forwarded from a telegraph office to the person to whom such message purports to be addressed, corresponds with a message delivered for transmission at the office from which the message purports to be sent; but the Court shall not make any presumption as to the person by whom such message was delivered for transmission. Clauses Act, 1897 (10 of 1897), shall, for the purposes of this section, be deemed to be a representative of the 1[Central Government] 2[in and for the country] comprising that territory or place].

साक्ष्य अधिनियम धारा 68 क्या है

मित्रों उपरोक्त वर्णन से आपको आज साक्ष्य अधिनियम (Indian Evidence Act) की धारा 88 के बारे में जानकारी हो गई होगी | कैसे इस धारा को लागू किया जायेगा ?  इन सब के बारे में विस्तार से हमने उल्लेख किया है, यदि फिर भी इस धारा से सम्बन्धित या अन्य धाराओं से सम्बंधित किसी भी प्रकार की कुछ भी शंका आपके मन में हो या अन्य कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते है, तो आप  हमें  कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपने प्रश्न और सुझाव हमें भेज सकते है | इसको अपने मित्रो के साथ शेयर जरूर करें |

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