साक्ष्य अधिनियम धारा 90 A क्या है | Indian Evidence Section 90 A in Hindi


साक्ष्य अधिनियम की धारा 90 A क्या है

आज हम आपके लिए इस पेज पर साक्ष्य अधिनियम (Indian Evidence Act) की धारा 90 A की जानकारी लेकर आये है | यहाँ हम आपको बताएँगे  कि साक्ष्य अधिनियम (Indian Evidence Act) की धारा 90 A किस प्रकार से परिभाषित की गई है और इसका क्या अर्थ है ? साक्ष्य अधिनियम की धारा 90 A क्या है, इसके बारे में आप यहाँ जानेंगे |

पांच वर्ष पुराने इलैक्ट्रानिक अभिलेखों के बारे में उपधारणा

इस पोर्टल के माध्यम से यहाँ साक्ष्य अधिनियम की धारा 90 A क्या बताती है ? इसके बारे में पूर्ण रूप से बात होगी | साथ ही इस पोर्टल www.nocriminals.org पर अन्य साक्ष्य अधिनियम (Indian Evidence Act) की महत्वपूर्ण धाराओं के बारे में विस्तार से बताया गया है आप उन आर्टिकल के माध्यम से अन्य धाराओं के बारे में भी विस्तार से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं |

[Indian Evidence Act Sec. 90 A in Hindi]

साक्ष्य अधिनियम धारा 75 क्या है



Indian Evidence Act (साक्ष्य अधिनियम) की धारा 90 A के अनुसार :-

पांच वर्ष पुराने इलैक्ट्रानिक अभिलेखों के बारे में उपधारणा

जहां कोई इलैक्ट्रानिक अभिलेख, जिसका पांच वर्ष पुराना होना तात्पर्यित है या साबित किया गया है, ऐसी किसी अभिरक्षा से जिसे न्यायालय उस विशिष्ट मामले में उचित समझता है, पेश किया गया है, वहां न्यायालय, यह उपधारित कर सकेगा कि ऐसा इलैक्ट्रानिक चिह्नक], जिसका किसी विशिष्ट व्यक्ति का इलैक्ट्रानिक चिह्नक होना तात्पर्यित है, उसके द्वारा या उसकी ओर से इस निमित्त प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा लगाया गया था।

स्पष्टीकरण- इलैक्ट्रानिक अभिलेख का उचित अभिरक्षा में होना कहा जाता है, यदि वे ऐसे स्थान में और उस व्यक्ति की देखरेख में हैं, जहां और जिसके पास वे प्रकृत्या होने चाहिए। किंतु कोई भी अभिरक्षा अनुचित नहीं है, यदि यह साबित कर दिया जाए कि उस अभिरक्षा का उद्गम विधिसम्मत था या उस विशिष्ट मामले की परिस्थितियां ऐसी हों जिनसे ऐसा उन्म अधिसंभाव्य हो जाता है। यह स्पष्टीकरण धारा 81क को भी लागू है।

साक्ष्य अधिनियम धारा 74 क्या है

According to Indian Evidence Act Section 90 A – “Presumption as to electronic records five years old”–

 Where any electronic record, purporting or proved to be five years old, is produced from any custody which the Court in the particular case considers proper, the Court may presume that the 2[electronic signature] which purports to be the 2[electronic signature] of any particular person was so affixed by him or any person authorised by him in this behalf.

Explanation. –– Electronic records are said to be in proper custody if they are in the place in which, and under the care of the person with whom, they naturally be; but no custody is improper if it is proved to have had a legitimate origin, or the circumstances of the particular case are such as to render such an origin probable.

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मित्रों उपरोक्त वर्णन से आपको आज साक्ष्य अधिनियम (Indian Evidence Act) की धारा 90 A के बारे में जानकारी हो गई होगी | कैसे इस धारा को लागू किया जायेगा ?  इन सब के बारे में विस्तार से हमने उल्लेख किया है, यदि फिर भी इस धारा से सम्बन्धित या अन्य धाराओं से सम्बंधित किसी भी प्रकार की कुछ भी शंका आपके मन में हो या अन्य कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते है, तो आप हमें  कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपने प्रश्न और सुझाव हमें भेज सकते है | इसको अपने मित्रो के साथ शेयर जरूर करें |

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