घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 15 क्या है
आज हम आपके लिए इस पेज पर घरेलू हिंसा अधिनियम (Domestic Violence Act) की धारा 15 की जानकारी लेकर आये है | यहाँ हम आपको बताएँगे कि घरेलू हिंसा अधिनियम (Domestic Violence Act) की धारा 15 किस प्रकार से परिभाषित की गई है और इसका क्या अर्थ है ? घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 15 क्या है, इसके बारे में आप यहाँ जानेंगे |
कल्याण विशेषज्ञ की सहायता
इस पोर्टल के माध्यम से यहाँ धारा 15 क्या बताती है ? इसके बारे में पूर्ण रूप से बात होगी | साथ ही इस पोर्टल www.nocriminals.org पर अन्य घरेलू हिंसा अधिनियम (Domestic Violence Act) की महत्वपूर्ण धाराओं के बारे में विस्तार से बताया गया है आप उन आर्टिकल के माध्यम से अन्य धाराओं के बारे में भी विस्तार से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं |
[Domestic violence act Sec. 15 in Hindi]
Domestic Violence (घरेलू हिंसा अधिनियम) की धारा 15 के अनुसार :-
कल्याण विशेषज्ञ की सहायता
इस अधिनियम के अधीन किन्हीं कार्यवाहियों में, मजिस्ट्रेट अपने कृत्यों के निर्वहन में अपनी सहायता के प्रयोजन के लिए, ऐसे व्यक्ति की, अधिमानतः किसी महिला की, चाहे वह व्यथित व्यक्ति की नातेदार हो या नहीं, जो वह उचित समझे, इसके अन्तर्गत ऐसा व्यक्ति भी है जो परिवार कल्याण के संवर्धन में लगा हुआ है, सेवाएं प्राप्त कर सकेगा।
According to Section 15 – “Assistance of welfare expert”–
“In any proceeding under this Act, the Magistrate may secure the services of such person, preferably a woman, whether related to the aggrieved person or not, including a person engaged in promoting family welfare as he thinks fit, for the purpose of assisting him in discharging his functions.”
घरेलू हिंसा अधिनियम धारा 12 क्या है
मित्रों उपरोक्त वर्णन से आपको आज घरेलू हिंसा अधिनियम (Domestic Violence Act) की धारा 15 कल्याण विशेषज्ञ की सहायता के बारे में जानकारी हो गई होगी | कैसे इस धारा को लागू किया जायेगा ? इन सब के बारे में विस्तार से हमने उल्लेख किया है, यदि फिर भी इस धारा से सम्बन्धित या अन्य धाराओं से सम्बंधित किसी भी प्रकार की कुछ भी शंका आपके मन में हो या अन्य कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपने प्रश्न और सुझाव हमें भेज सकते है | इसको अपने मित्रो के साथ शेयर जरूर करें |
घरेलू हिंसा अधिनियम धारा 14 क्या है