एससी एसटी अधिनियम (एक्ट) की धारा 14 क्या है
आज हम आपके लिए इस पेज पर एससी एसटी एक्ट (SC ST Act) की धारा 14 की जानकारी लेकर आये है | यहाँ हम आपको बताएँगे कि एससी एसटी एक्ट (SC-ST Act) की धारा 14 किस प्रकार से परिभाषित की गई है और इसका क्या अर्थ है ? एससी एसटी एक्ट की धारा 14 क्या है, इसके बारे में आप यहाँ जानेंगे |
विशेष न्यायालय
इस पोर्टल के माध्यम से यहाँ धारा 14 क्या बताती है ? इसके बारे में पूर्ण रूप से बात होगी | साथ ही इस पोर्टल www.nocriminals.org पर अन्य एससी एसटी एक्ट (SC-ST Act) की महत्वपूर्ण धाराओं के बारे में विस्तार से बताया गया है आप उन आर्टिकल के माध्यम से अन्य धाराओं के बारे में भी विस्तार से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं |
[SC – ST Act Sec. 14 in Hindi]
एससी एसटी अधिनियम (एक्ट) धारा 11 क्या है
SC ST Act (एससी एसटी एक्ट) की धारा 14 के अनुसार :-
विशेष न्यायालय
“राज्य सरकार, शीघ्र विचारण का उपबंध कले के प्रयोजन के लिए, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति की सहमति से, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के अधीन अपराधों का विचारण करने के लिए प्रत्येक जिले के लिए एक सेशन न्यायालय को विशेष न्यायालय के रूप में विनिर्दिष्ट करेगी।“
According to SC-ST Act Section 14 – “Special Court”–
“For the purpose of providing for speedy trial, the State Government shall, with the concurrence of the Chief Justice of the High Court, by notification in the Official Gazette, specify for each district a Court of Session to be a Special Court to try the offences under this Act.”
एससी एसटी अधिनियम (एक्ट) धारा 12 क्या है
मित्रों उपरोक्त वर्णन से आपको आज एससी एसटी एक्ट (SC-ST Act) की धारा 14 के बारे में जानकारी हो गई होगी | कैसे इस धारा को लागू किया जायेगा ? इन सब के बारे में विस्तार से हमने उल्लेख किया है, यदि फिर भी इस धारा से सम्बन्धित या अन्य धाराओं से सम्बंधित किसी भी प्रकार की कुछ भी शंका आपके मन में हो या अन्य कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपने प्रश्न और सुझाव हमें भेज सकते है | इसको अपने मित्रो के साथ शेयर जरूर करें |
एससी एसटी अधिनियम (एक्ट) धारा 13 क्या है