एससी एसटी अधिनियम (एक्ट) की धारा 16 क्या है
आज हम आपके लिए इस पेज पर एससी एसटी एक्ट (SC ST Act) की धारा 16 की जानकारी लेकर आये है | यहाँ हम आपको बताएँगे कि एससी एसटी एक्ट (SC-ST Act) की धारा 16 किस प्रकार से परिभाषित की गई है और इसका क्या अर्थ है ? एससी एसटी एक्ट की धारा 16 क्या है, इसके बारे में आप यहाँ जानेंगे |
राज्य सरकार की सामूहिक जुर्माना अधिरोपित करने की शक्ति
इस पोर्टल के माध्यम से यहाँ धारा 16 क्या बताती है ? इसके बारे में पूर्ण रूप से बात होगी | साथ ही इस पोर्टल www.nocriminals.org पर अन्य एससी एसटी एक्ट (SC-ST Act) की महत्वपूर्ण धाराओं के बारे में विस्तार से बताया गया है आप उन आर्टिकल के माध्यम से अन्य धाराओं के बारे में भी विस्तार से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं |
[SC – ST Act Sec. 16 in Hindi]
एससी एसटी अधिनियम (एक्ट) धारा 13 क्या है
SC ST Act (एससी एसटी एक्ट) की धारा 16 के अनुसार :-
राज्य सरकार की सामूहिक जुर्माना अधिरोपित करने की शक्ति
“सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 (1955 का 22) की धारा 10क के उपबंध, जहां तक हो सके, इस अधिनियम के अधीन सामूहिक जुर्माता अधिरोपित कले और वसूल करने के प्रयोजनों के लिए और उससे संबद्ध सभी अन्य विषयों के लिए लागू होंगे।“
According to SC-ST Act Section 16 – “Power of State Government to impose collective fine”–
“The provisions of section 10A of the Protection of Civil Rights Act, 1955 (22 of 1955) shall, so far as may be, apply for the purposes of imposition and realisation of collective fine and for all other matters connected therewith under this Act.”
एससी एसटी अधिनियम (एक्ट) धारा 14 क्या है
मित्रों उपरोक्त वर्णन से आपको आज एससी एसटी एक्ट (SC-ST Act) की धारा 16 के बारे में जानकारी हो गई होगी | कैसे इस धारा को लागू किया जायेगा ? इन सब के बारे में विस्तार से हमने उल्लेख किया है, यदि फिर भी इस धारा से सम्बन्धित या अन्य धाराओं से सम्बंधित किसी भी प्रकार की कुछ भी शंका आपके मन में हो या अन्य कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपने प्रश्न और सुझाव हमें भेज सकते है | इसको अपने मित्रो के साथ शेयर जरूर करें |
एससी एसटी अधिनियम (एक्ट) धारा 15 क्या है