सीआरपीसी की धारा 112 क्या है
दंड प्रक्रिया सहिता में “न्यायालय में उपस्थित व्यक्ति के बारे में प्रक्रिया“ इसका प्रावधान सीआरपीसी (CrPC) की धारा 112 में किया गया है | यहाँ हम आपको ये बताने का प्रयास करेंगे कि दंड प्रक्रिया सहिता (CrPC) की धारा 112 के लिए किस तरह अप्लाई होगी | दंड प्रक्रिया सहिता यानि कि CrPC की धारा 112 क्या है ? इसके सभी पहलुओं के बारे में विस्तार से यहाँ समझने का प्रयास करेंगे | आशा है हमारी टीम द्वारा किया गया प्रयास आपको पसंद आ रहा होगा |
(CrPC Section 112) Dand Prakriya Sanhita Dhara 112 (न्यायालय में उपस्थित व्यक्ति के बारे में प्रक्रिया)
इस पेज पर दंड प्रक्रिया सहिता की धारा 112 में “न्यायालय में उपस्थित व्यक्ति के बारे में प्रक्रिया“ इसके बारे में क्या प्रावधान बताये गए हैं ? इनके बारे में पूर्ण रूप से इस धारा में चर्चा की गई है | साथ ही दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 112 कब नहीं लागू होगी ये भी बताया गया है ? इसको भी यहाँ जानेंगे, साथ ही इस पोर्टल www.nocriminals.org पर दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की अन्य महत्वपूर्ण धाराओं के बारे में विस्तार से बताया गया है आप उन आर्टिकल के माध्यम से अन्य धाराओं के बारे में भी विस्तार से जानकारी ले सकते हैं |
CrPC (दंड प्रक्रिया संहिता की धारा ) की धारा 112 के अनुसार :-
न्यायालय में उपस्थित व्यक्ति के बारे में प्रक्रिया–
यदि वह व्यक्ति, जिसके बारे में ऐसा आदेश दिया जाता है, न्यायालय में उपस्थित है तो वह उसे पढ़कर सुनाया जाएगा या यदि वह ऐसा चाहे तो उसका सार उसे समझाया जाएगा।
According to Section. 112 – “ Procedure in respect of person present in Court ”–
If the person in respect of whom such order is made is present in Court, it shall be read over to him, or, if he so desires, the substance thereof shall be explained to him.
आपको आज दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 112 “न्यायालय में उपस्थित व्यक्ति के बारे में प्रक्रिया“ इसके बारे में जानकारी हो गई होगी | कैसे इस धारा को लागू किया जायेगा ? इन सब के बारे में विस्तार से हमने उल्लेख किया है, यदि फिर भी इस धारा से सम्बन्धित या अन्य धाराओं से सम्बंधित किसी भी प्रकार की कुछ भी शंका आपके मन में हो या अन्य कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते है, तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपने प्रश्न और सुझाव हमें भेज सकते है |